Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंंतिम तारीख जल्द आने वाली है। बता दें कि इस बार रिटर्न दाखिल करने की अंंतिम तिथि 15 सितंंबर 2025 है। अभी भी बड़ी संंख्या मेंं ऐसे करदाता है, जिन्होंने अपनी आईटीआर दाखिल नहीं किया है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप आईटीआर दाखिल करते समय कोई बड़ी गलती न करें। क्योंंकि अगर कोई गलती होती है तो विभाग करदाता पर भारी भरखम जुर्माना लग सकता है।
करदाताओं को आखिरी समय में होने वाली गड़बड़ियों से बचने के लिए देय तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले अपने कर सलाहकार के साथ सभी आवश्यक जानकारी साझा करनी चाहिए। क्योंंकि डेट खत्म होने के बाद अगर कोई बदलाव किया जाता है, तो विभाग की तरफ से जुर्माना लगाया जा सकता है। इस लेख के माध्यम से आपको बताते है कि कौन की गलतियांं करदाताओं को आईटीआर दाखिल करते वक्त नहीं करनी चाहिए।
आईटीआर दाखिल करते वक्त भूल कर भी ना करेंं ये 5 गलतियांं
गलत आईटीआर फॉर्म का चयन करना – करदाताओं द्वारा की जाने वाली एक आम गलती गलत टैक्स रिटर्न फॉर्म चुनना है। असमंंजस की स्थिति मेंं करदाताओंं को सीए या एक्सपर्ट की जानकारी लेनी चाहिए।
आईटीआर में विदेशी संपत्ति का खुलासा न करना- करदाताओं के बीच विदेशी संपत्ति का खुलासा न करना भी आम बात है। कुछ समय पहले, आयकर विभाग ने करदाताओं को विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए प्रेरित किया था। आयकर विभाग करदाताओंं पर भारी भरखम जुर्माना लगाया जा सकता है।
एक से ज़्यादा नियोक्ताओं से प्राप्त फ़ॉर्म 16 – ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ वेतनभोगी करदाता एक से ज़्यादा नियोक्ताओं के लिए काम करते हों। ऐसी स्थिति में, एक से ज़्यादा फ़ॉर्म 16 होंगे, और करदाताओं को सभी नियोक्ताओं से प्राप्त कुल आय की जानकारी देनी होगी।
छूट प्राप्त आय का खुलासा न करना- एक गलत धारणा है कि छूट प्राप्त आय का खुलासा करना ज़रूरी नहीं है। हालाँकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ऐसा करने से बचना चाहिए।
बिना सत्यापन के एआईएस/टीआईएस डेटा का उपयोग – विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) और टीआईएस (करदाता सूचना सारांश) में दी गई जानकारी की पुष्टि की जानी चाहिए और बिना किसी सावधानी के उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
15 सितंंबर है आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख
गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की इस बार अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 सितंंबर 2025 कर दिया गया था। वहीं इसमे भी मात्र 8 दिन का समय बच गया है। विभाग की तरफ से करदातओं को अंतिम तारीख को लेकर भी अपडेट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि अगर कोई करदाता समय सीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर दाखिल करता है, तो उसपर भारी भरखम जुर्माना लग सकता है।