मंगलवार, जुलाई 8, 2025
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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाताओं को झट से मिलेगा रुका हुआ रिफंड, बस इन नियमों का करना होगा पालन; चेक करें स्टेप वाय स्टेप प्रोसेस

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Income Tax News: हर साल बड़ी संख्या में करदाता आईटीआर दाखिल तो कर देते है, लेकिन उनका रिफंड अटक जाता है, जिसके बाद उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अब करदाताओं के इन समस्या को दूर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग (Income Tax News) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से करदाता रिफंड कैसे प्राप्त कर उसे लेकर पूरा प्रोसेस बताया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करने पड़े। बता दें कि इस बार आईटीआर की समय सीमा बधाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

करदाताओं को झट से मिलेगा रूका हुआ रिफंड – Income Tax News

बता दें कि हर साल इनकम टैक्स विभाग (Income Tax News) को शिकायतें आती है, कि कई महीने बीतने का बाद भी उनका रिफंड उनके अकाउंट में नहीं आता है। इसी को लेकर आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। मालूम हो कि करदाताओं का रिफंड 2 ही वजह से नहीं आता है।

पहला ये कि अगर आपने आईटीआर गलत दाखिल किया है, और दूसरा ये कि कई बार टैक्सपेयर्स गलत बैंक अकाउंट दर्ज कर देते उसके कारण भी उनका रिफंड अकाउंट में नहीं आता है। बताते चले कि इनकम टैक्स विभाग ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए करदाताओं को समय समय पर जागरूक करता रहता है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो (Income Tax News)।

करदाता इन नियमों का करें पालन तुरंत मिलेगा रूका हुआ रिफंड

अगर कोई करदाता आईटीआर दाखिल करता है और उसका रिफंड नहीं आता है तो उस तो करदाता आईटीआर दर्ज करने के बाद रिफंड प्राप्त करने के लिए एक मान्य बैंक खाता आवश्यक है। कृपया बैंक खाता जोड़ें या अपने मौजूदा बैंक खाते को ई-फाइलिंग पोर्टल पर नवीनतम विवरण के साथ अपडेट करें और उसे मान्य करें।

  • करदाता सबसे पहले www.Incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
  • मेरी प्रोफ़ाइल पर जाएँ फिर मेरे बैंक खाते पर जाएँ।
  • बैंक खाता जोड़ें पर क्लिक करें और खाता विवरण दर्ज करें।
  • खाता प्रकार, धारक प्रकार और IFSC चुनें।
  • बैंक खाते को सत्यापित करने के लिए मान्य करें और फिर प्रीवैलिडेट पर क्लिक करें।

इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके करदाता अपना रिफंड आसानी से अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते है (Income Tax News)।

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