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Income Tax News: बड़ी खबर! 2024 में इनकम टैक्स बचाने का सुनहरा अवसर, इन 5 पाइंट्स का रखें ध्यान

Income Tax News: अगर आप टैक्स बचाने के साथ पैसे बचाने का तरीका तलाश रहे हैं तो आपको इस खबर पर ध्यान देना चाहिए।

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Income Tax News
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Income Tax News: इस साल 1 फरवरी 2024 को आम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में इस नए साल की शुरुआत में काफी लोग टैक्स बचाने के बारे में सोच रहे होंगे। साथ ही इनकम टैक्स फाइल करना है। ऐसे में आपको निवेश कहां पर करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए कि आपकी मेहनत की कमाई का सही इस्तेमाल हो सकें।

हम यहां पर टैक्स सेव करने और इस साल निवेश करके पैसे कैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। इससे पहले आपको ये जानना है कि आपके लिए पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में से कौन सी फायदेमंद है। आइए जानिए डिटेल।

म्‍यूचुअल फंड में निवेश

म्‍यूचुअल फंड्स की इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स (ELSS) स्कीम टैक्स सेव करने के लिए बढ़िया ऑप्शन है। इसके जरिए आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है। इसमें 3 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं।

इन योजनाओं से हो सकता है लाभ

  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ टैक्स बचाने और पैसे सेव करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें 15 सालों के लिए कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है। स्कीम के पूरे होने के बाद मिलने वाली रकम और ब्याज का पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है।
  • निवेश करने के लिए और अपनी कमाई पर टैक्स बचाने के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। इसमें 8.2 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। इस योजना से 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ लिया जा सकता है।
  • नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करके 80C के तहत टैक्स लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ ही 80CCD(1B) के तहत 50 हजार का अतिरिक्त फायदा भी मिल सकता है।
  • सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में वरिष्ठ नागरिक निवेश करके सालाना तौर पर 8.2 फीसदी की दर से ब्याज ले सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एक सरकारी स्कीम है। इसमें 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इस योजना में निवेश की रकम पर 7.7 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है।

होम लोन से हो सकता है लाभ

अगर आप नए साल में नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप होम लोन लेकर उससे फायदा ले सकते हैं। होम की राशि और उस पर लगने वाले ब्याज दोनों पर टैक्स लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 24 के तहत 1.5 लाख रुपये तक का सालाना टैक्स फायदा मिल सकता है।

हेल्थ बीमा से होगा फायदा

आज के टाइम में हेल्थ बीमा एक बड़ी जरूरत बन गया है। इसके जरिए आपके परिवार को हेल्थ सुरक्षा मिलती है। साथ ही सेक्शन 80D के तहत टैक्स लाभ भी मिल सकता है। इसकी प्रीमियम पर 25 हजार की कटौती का लाभ और माता-पिता के लिए की गई प्रीमियम पर 50 हजार रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है।

टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मिलेगा लाभ

अगर आप निवेश के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इस पॉलिसी में डेथ सर्टिफिकेट वाले होल्डर्स को मिलने वाली रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इस तरह से आप 1.5 लाख रुपये तक का फायदा ले सकते हैं।

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