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Income Tax News: बड़ी खबर! क्या ITR फाइलिंग में अस्वीकृत खर्चों पर गलती के लिए भरना पड़ सकता है जुर्माना? देखें डिटेल

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Income Tax News: हर वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में आता है, वो टैक्स का भुगतान करता है। अगर आप भी इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। यहां जानिए इनकम टैक्स खबर, जो आपके लिए काम की हो सकती है।

दरअसल अक्सर आईटीआर (ITR) भरते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। ऐसे में क्या इस संबंध में करदाता पर जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में बड़ा फैसला दिया है। आगे देखिए क्या है पूरी खबर।

Income Tax News: ITR फाइलिंग में गलती पर क्या लग सकता है जुर्माना

हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रधान इनकम टैक्स कमिश्नर और पिनस्टॉर्म टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सुनवाई की। आपको बता दें कि अदालत ने इस बात पर फैसला दिया कि क्या आईटीआर फाइलिंग के दौरान हुई गलती पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

जानिए क्या है Income Tax ITR को लेकर खबर

दरअसल, पिनस्टॉर्म टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने घाटे की घोषणा करते हुए 2010-11 की आईटीआर फाइलिंग की। हालांकि, जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आई तो पाया गया कि अस्वीकार किए गए खर्चों को कुल आय में फिर से नहीं जोड़ा गया। इसके बाद इनकम छुपाते हुए जुर्माने लगाए जाने के लिए कहा गया।

Bombay High Court ने दिया ये फैसला

वहीं, पिनस्टॉर्म टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि आईटीआर फाइलिंग अपलोड के दौरान ये गलती तकनीकी खामियों की वजह से हुई। इस दौरान कुछ अस्वीकार किए गए खर्चों को सही से नहीं दिखाया गया था। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के फैसले को बरकरार रखते हुए जुर्माने लगाने की कार्रवाई को रद्द किया जाता है।

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