Income Tax News: CBDT यानि (Central Board of Direct Taxes) ने TCS नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई नियम के अनुसार अब लग्जरी वस्तुओं की खरीद पर अब 1 प्रतिशत का टीसीएस यानि स्रोत पर कर संग्रहण लगाने का ऐलान कर दिया है, यानि आसान भाषा में कहें तो अब 10 लााख से अधिक की लग्जरी वस्तुओं पर 1 प्रतिशत TCS देना होगा। इसके अलावा ये नियम 22 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे। सरकार ने पिछले साल जुलाई में पेश किए गए केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में वित्त अधिनियम, 2024 के माध्यम से विलासिता की वस्तुओं के लिए टीसीएस प्रावधान पेश किया था।
TCS के नए नियम को लेकर CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन
बता देें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206सी की उपधारा (1एफ) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं को अधिसूचित करती है, जिनका मूल्य 10 लाख से अधिक कुछ वस्तुओं की खरीद पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के लिए नए नियम जारी किए गए।
इन चीजों पर देना होगा 1 प्रतिशत TCS – Income Tax News
विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जिन लग्जरी वस्तुओं पर 1 प्रतिशत टीसीएस लगेगा वह है – कोई भी कलाई घड़ी, कोई भी कलाकृति जैसे कि प्राचीन वस्तुएँ, पेंटिंग, मूर्तिकला, कोई भी संग्रहणीय वस्तु जैसे कि सिक्का, स्टाम्प, कोई भी नौका, नौकायन नाव, डोंगी, हेलीकॉप्टर, धूप का चश्मा की कोई भी जोड़ी, कोई भी बैग जैसे कि हैंडबैग, पर्स, जूतों की कोई भी जोड़ी, कोई भी खेल के कपड़े और उपकरण जैसे कि गोल्फ़ किट, स्की-वियर, कोई भी होम थिएटर सिस्टम, रेस क्लब में घुड़दौड़ के लिए कोई भी घोड़ा और पोलो के लिए कोई भी घोड़ा शामिल है, यानि अब इन चीजों पर 1 प्रतिशत टीसीएस लगेगा (Income Tax News)।