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आयकर नोटिस से लेकर फार्म – 1 दाखिल करने तक, Vivad Se Vishwas Scheme के तहत विभाग ने करदाताओं के कई सवालों का दिया जवाब; जानें डिटेल

Income Tax News: विवाद से विश्वास स्कीम के तहत करदाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आयकर विभाग द्वारा जवाब दिया गया है।

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By: Anurag Tripathi

Published: दिसम्बर 17, 2024 2:22 अपराह्न

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Income Tax News: आयकर विभाग द्वारा चलाई जा रही है Vivad Se Vishwas Scheme का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को टैक्स संबंधित समस्या का निपटारा करना है। इसी बीच आयकर विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर टैक्सपेयर्स द्वारा बड़ी संख्या में पूछे जानें वाले सवालों का जवाब दिया है। गौरतलब है कि कई बार करदाताओं द्वारा आईटीआर भरते समय गलत जानकारी या फॉर्म दर्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाता है। इन्हीं सब का निपटारा करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम चलाई जा रही है, ताकि करदाताओं को फायदा मिल सके।

आयकर विभाग ने दी जानकारी – Income Tax News

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि “करदाताओं के प्रश्नों को संबोधित करने और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2024 पर स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) के रूप में नोटिस जारी किया है। इसमें प्राप्त फीडबैक और प्रश्नों के आधार पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण भी शामिल हैं”।

आयकर विभाग ने अक्सर पूछे जानें वाले सवालों का दिया जवाब

विभाग द्वारा करदाताओं द्वारा अक्सर पूछ जानें वाले सवालों को लेकर अक्सर असमंजस में रहते है, जिसका जवाब अब आयकर विभाग द्वारा दिया गया है। “मान लीजिए की करदाता ने फॉर्म-1 दाखिल किया है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा निस्तारण किया गया हो तो क्या ऐसा कोई मामला है निपटान के लिए पात्र है”? इस पर विभाग ने जवाब दिया कि

“हाँ, ऐसा मामला निपटान के योग्य है”। वहीं करदाता द्वारा दूसरा सवाल पूछा जाता है कि “आयकर विभाग की धारा 143(1) के तहत दायर की गई याचिक विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पात्र है या नही”? इस पर विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है कि “हाँ, धारा 143(आई) के तहत सूचना के खिलाफ दायर की गई कोई भी अपील 22 जुलाई 2024 तक अधिनियम एवं लंबित के लिए योजना के तहत निपटान के लिए पात्र है”।

लेट आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख जल्द – Income Tax News

वैसे तो आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन कई ऐसे करदाता है जिन्होंने किसी कारण से आईटीआर दाखिल नहीं किया है, लेकिन विभाग द्वारा ऐसे करदाताओं को एक और मौका दिया है, जिसके तहत टैक्पेयर्स अपना लेट आईटीआर दाखिल कर सकते है। हालांकि उसके लिए करदाताओं को विभाग को जुर्माना देना होगा। वहीं लेट आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है (Income Tax News)।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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