Wednesday, March 19, 2025
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Income Tax News: सुनहरा मौका! PPF, NPS समेत इन योजनाओं में करें निवेश और बचाएं लाखों का टैक्स; इन्वेस्ट करने की यह है अंतिम तारीख; जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: वित्त वर्ष 2024-25 31 मार्च 2025 को खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद 1 अप्रैल से आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं अब करदाताओं टैक्स बचाने की सोच रहे है, अगर आप भी आईटीआर दाखिल करते है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। इसे लेख के माध्यम से आपको बताएंगे की कैसे आप एनपीएस समेत कई योजनाओं में निवेश करके लाखों रूपये तक का टैक्स बचा सकते है। हालांकि यह सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम वाले करदाताओं के लिए है।

PPF, NPS समेत इन योजनाओं में करें निवेश और बचाएं लाखों का टैक्स

अगर आप भी आईटीआर दाखिल करते है तो आप पीपीएफ यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि समेत कई योजनाओं में निवेश कर सकते है। ता दें कि पीपीएफ 15 वर्ष की लॉक-इन अवधि और कर-मुक्त रिटर्न वाला एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प। वहीं ईपीएफ एक सेवानिवृत्ति बचत योजना जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। गौरतलब है कि इसमे करदाता निवेश करके अच्छी खासी रकम बचत कर सकते है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलेगी 75000 रूपये की छूट – Income Tax News

मालूम हो कि बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50000 रूपये से बढ़ाकर 75000 रूपये कर दिया है। यानि करदाता योजनाओं में निवेश के अलावा भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट का लाभ ले सकते है, और लाखों रूपये का टैक्स बचा सकते है। इसके अलावा करदाता धारा 80सी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कर-बचत मार्ग है, जो प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति देता है (Income Tax News)।

टैक्स बचाने की यह है अंतिम तारीख

गौरतलब है कि टैक्स बचाने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है, जिसके तहत करदाताओं एनपीएस, पीपीएफ समेत कई योजनाओं में निवेश करके अपने लाखों रूपये का टैक्स बचा सकते है, इसके अलावा 80 सी, 80 डी के तहत भी करदाता अपना टैक्स बचा सकते है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी (Income Tax News)।

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