---Advertisement---

Income Tax News: खुशखबरी! भारतीयों को इन 8 प्रकार की आय पर नहीं देना होता है टैक्स; ITR दाखिल करने से पहले जानें डिटेल

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बेहद नजदीक आ गई है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है।

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: जुलाई 20, 2024 5:55 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बेहद नजदीक आ गई है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। लेकिन क्या आपको पता है कि करदाताओं की इन 8 प्रकार की आय पर नहीं देना होता है टैक्स आईए आपको बताते है एक- एक करके सभी जानकारी

कृषि से होने वाली आय

आयकर अधिनियम की धारा 10(1) निर्दिष्ट करती है कि खेती और कृषि से अर्जित आय को भारत में कर-मुक्त आय माना जाता है। 1961 के आयकर अधिनियम के आने के बाद से, भारत सरकार ने कृषि आय को कर दायित्वों से मुक्त कर दिया है।

रिश्तेदारों से मिला गिफ्त

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 के अनुसार, किसी रिश्तेदार से या किसी व्यक्ति के विवाह के अवसर पर, या वसीयत या विरासत के तहत, भुगतानकर्ता की मृत्यु के विचार में, या किसी स्थानीय प्राधिकारी से, या किसी ट्रस्ट से प्राप्त उपहार या किसी शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थान आदि से प्राप्त आय पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है।

स्कॉलरशिप पर नहीं देना होता है टैक्स

शिक्षा उद्देश्यों के लिए संस्थान छात्रों को जो छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, वह भारत में कर-मुक्त आय है। जो छात्र शिक्षा के लिए निजी संगठनों, सरकारी संस्थानों या अन्य संस्थानों से पुरस्कार या छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, उन्हें कर से छूट मिलती है।

ग्रेच्युटी पर नहीं लगता है टैक्स

यदि किसी व्यक्ति को ग्रेच्युटी के रूप में कोई राशि मिलती है, तो उसे व्यक्ति के रोजगार के प्रकार के आधार पर कर-मुक्त माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त पूरी राशि कर-मुक्त मानी जाती है।

पेंशन पर मिलती है छूट

पेंशन के संबंध में भुगतान तब छूट प्राप्त होता है जब इसे कुछ शर्तों के अधीन परिवर्तित किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे पूरी तरह से छूट है।

पीएफ से मिले पैसे पर भी नहीं देना होता है टैक्स

सरकारी कर्मचारियों द्वारा वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि कर-मुक्त है। निजी कर्मचारियों द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से प्राप्त राशि को भारत में कर-मुक्त आय माना जाता है, यदि कर्मचारी ने 5 वर्षों तक लगातार सेवा प्रदान की हो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है।

पॉलिसी मेच्योर होने पर भी टैक्स फ्री होता है

आयकर अधिनियम की धारा 10(10डी) के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसी से परिपक्वता आय कर-मुक्त है यदि भुगतान की गई प्रीमियम राशि 1 अप्रैल 2012 के बाद जारी पॉलिसियों के लिए बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं है।

डिविडेंड इनकम

घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर 10 लाख रूपये की सीमा तक कर से छूट है। यह शेयर बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करता है और व्यक्तियों को अपने निवेश से कर-मुक्त आय अर्जित करने में मदद करता है।

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Vande Bharat Train

जुलाई 24, 2026

Delhi Mumbai Expressway

जुलाई 21, 2026

DA Hike Update

जुलाई 19, 2026

Vande Bharat Sleeper Train

जुलाई 17, 2026

Delhi News

जुलाई 12, 2026

US-Iran-War

जुलाई 12, 2026