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Income Tax News: सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं आप? यहां जानें जवाब

Income Tax News: बचत खाते से जुड़े कई तरह के सवाल होते हैं जैसे सेविंग अकाउंट में कितने पैसों तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं

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Income Tax News: आज के समय में अधिकतर लोगों का अपना बैंक अकाउंट है। ऐसे में आप उसमें पैसे भी जमा करते होंगे और जरूरत पड़ने पर उसमें से पैसे निकालते भी होंगे। एक सामान्य बचत खाते में पैसे जमा और निकालने की कोई सीमा नहीं है। मगर कई लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती है। देखिए नीचे कि आयकर विभाग (Income Tax News) का नियम इस बारे में क्या है कहता है।

सेविंग अकाउंट से जुड़े कई सवाल

बैंकों में सेविंग अकाउंट रखने वाले अक्सर कई तरह के सवाल करते हैं कि एक बचत खाते में कितने पैसे रख सकते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। साथ ही एक साथ कितने सेविंग अकाउंट चला सकते हैं और उनके अकाउंट में पड़े कितने पैसों की लिमिट के बाद आयकर देना होता है। समझिए क्या है पूरी जानकारी।

बचत खाते में नहीं है कोई लिमिट

आपको जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य बचत खाते में रखे गए पैसों पर बैंक ब्याज देता है। ये ब्याज दर हर बैंक की अलग-अलग हो सकती है। सेविंग अकाउंट में पैसे जमा और निकालने की कोई सीमा नहीं है। मगर कैश जमा करने और कैश निकालने की एक लिमिट है। हालांकि, ऑनलाइन और चेक के जरिए कितनी भी रकम जमा की जा सकती है।

क्या है इनकम टैक्स का नियम

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, किसी भी बचत खाते में एक वित्तीय साल में 10 लाख रुपये या इससे अधिक जमा होने पर बैंक को आयकर विभाग को बताना पड़ता है। वहीं, चालू (करंट) अकाउंट में एक वित्तीय साल में 50 लाख तक या उससे अधिक जमा होने पर बैंकों को आयकर विभाग को सूचित करना होता है।

सेविंग अकाउंट में कब कटता है टीडीएस

वहीं, अगर सेविंग अकाउंट में रखे गए पैसों पर मिलने वाला ब्याज सालाना आधार पर 10 हजार रुपये से कम है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर ब्याज की रकम 10 हजार रुपये से ज्यादा है तो उस पर 10 फीसदी टीडीएस लगता है। अगर बचत खाता रखने वाले की आयु 60 साल से अधिक है तो ये सीमा बढ़कर 50 हजार रुपये सालाना हो जाती है।

मतलब एक वरिष्ठ नागरिक ब्याज को 50 हजार रुपये से कम की रकम पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। मगर 50 हजार रुपये अधिक का ब्याज मिलता है तो उस पर 10 फीसदी टीडीएस कटता है। अगर ब्याज की रकम जोड़कर भी टैक्स नहीं बनता है तो आप 15G फॉर्म भरकर बैंक से टीडीएस रिफंड ले सकते हैं।

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