Income Tax News: करदाता ध्यान दें! आईटीआर दाखिल करते समय इन तीन फॉर्म को भूलकर भी ना करें इग्नोर, जानें सबकुछ

Income Tax News: अगर आप भी आईटीआर दाखिल करने की सोच रहे है तो आपको कुछ फॉर्मस का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि गड़बड़ी से बचा जा सके।

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फाइल फोटो

Income Tax News: अगर आप भी आईटीआर दाखिल करने की सोच रहे है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आईटीआर दाखिल करते वक्त टैक्सपेयर्स को जरूरी दस्तावेजों को ध्यान में रखना होगा। कई बार करदाता जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं, लेकिन कुछ अहम फॉर्म को नजरअंदाज कर देते हैं।

इसका परिणाम यह हो सकता है कि रिफंड में देरी हो जाती है, आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है। बता दें कि इसे लेकर आयकर विभाग की तरफ से करदाताओं को जानकारी प्रदान की गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कई बार गलत जानकारी के कारण करदाताओं को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी अहम जानकारी

आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सही तरीके से फाइल करने के लिए, आपको इन तीनों का मिलान करना होगा।

जिसमे फॉर्म – 16, AIS, और फॉर्म 26AS शामिल है। ITR फाइल करने से पहले बैंक स्टेटमेंट, ब्रोकर स्टेटमेंट आदि से अपनी इनकम की जांच कर लें। इंतज़ार न करें, तय तारीख से पहले अपना ITR फाइल करें”।

इन फॉर्मो का रखें विशेष ध्यान 

फॉर्म – 16 = यदि आप सैलरीड कर्मचारी हैं, तो फॉर्म 16 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह आपके नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है। इसमे सालभर की कुल सैलरी का विवरण होता है। इसके अलावा टीडीएस की जानकारी, टैक्स छूट में कटौती, नेट टैक्सेबल इनकम भी शामिल होता है।

AIS – एएसआई फॉर्म आयकर विभाग द्वारा जारी विस्तृत रिपोर्ट है, जिसमें करदाता के विभिन्न वित्तीय लेनदेन की जानकारी होती है। जिसमे बैंक ब्याज से लेकर शेयर मार्केज से जुड़े लेनदेन, एक अलावा कई अन्य प्रकार के निवेश शामिल है।

फॉर्म 26AS – फॉर्म 26AS को टैक्स पासबुक भी कहा जाता है। इसमें आपके PAN से जुड़े सभी टैक्स भुगतान और TDS का रिकॉर्ड दर्ज होता है। इसमे टीडीएस की जानकारी, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और  हाई-वैल्य ट्रांजैक्शन की जानकारी शामिल है।

 

 

 

 

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