---Advertisement---

Income Tax News: नए साल पर आयकर विभाग का करदाताओं को बड़ा तोहफा! लेट और संशोधित रिटर्न भरने की बढ़ाई तारीख; जानें पूरी डिटेल

Income Tax News: आयकर विभाग ने नए साल पर करदाताओं को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल विभाग ने लेट और संशोधित आईटीआर भरने की तारीख को बढ़ा दिया है।

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: दिसम्बर 31, 2024 3:09 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: वैसे तो लेट और संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख आज यानि 31 दिसंबर 2024 की ही थी लेकिन आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ा तोहफा देते हुए तारीख में इजाफा कर दिया है। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने आईटीआर दाखिल नहीं किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने लेट आईटीआर की तारीख को बढ़ा दिया है। हालांकि विभाग द्वारा ऐसे करदाताओं से लेट फीस वसूली जाएगी। वहीं अगर संशोधित आईटीआर की बात करते तो अगर कोई करदाता आईटीआर दाखिल करते समय गलत जानकारी दर्ज कर देता है तो वह सही आईटीआर दाखिल कर सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमे करदाता को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा (Income Tax News)।

आयकर विभाग ने दी जानकारी – Income Tax News

बता दें कि आईटीआर की बढ़ी तारीख के बारे में खुद आयकर विभाग ने दी। आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (‘सीबीडीटी’), अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) की धारा 119, प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाती है।

अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4) के तहत आय की विलंबित रिटर्न या प्रस्तुत करने के लिए। अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) के तहत आय की संशोधित रिटर्न निवासी व्यक्तियों के मामले में निर्धारण वर्ष 2024-25 31 दिसम्बर 2024 से 15 जनवरी 2025 बढ़ा दी गई है”।

कौन दाखिल कर सकते है संशोधित और लेट आईटीआर

बता दें कि लेट आईटीआर वही करदाता दाखिल कर सकते है, जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है। उनके पास यह आखिरी मौका है। हालांकि आईटीआर दाखिल करने के वक्त टैक्सपेयर्स द्वारा लेट फीस देना अनिवार्य है। वहीं अगर संशोधित आईटीआर की बात करें तो जिन करदाताओं ने आईटीआर दाखिल करते वक्त कोई गलत जानकारी दर्ज कर दी है, और उनके आईटीआर विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया है। वह इसका लाभ उठा सकते है। साथ ही करदाता को इसमे किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा (Income Tax News)।

15 जनवरी 2025 के बाद भी आईटीआर दाखिल नहीं करने पर क्या होगा?

मालूम हो कि लेट आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए यह आखिरी मौका है। अगर कोई करदाताआ 15 जनवरी के बाद भी आईटीआर दाखिल करता तो विभाग द्वारा उसपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा करादाता पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गौरलतब है कि यही वजह है कि विभाग द्वारा तारीख को और आगे बढ़ाया गया है (Income Tax News)।

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

US-Iran Deal

जून 13, 2026

Vande Bharat Train

जून 11, 2026

Ethanol

जून 11, 2026

Bullet Train

जून 10, 2026

H-1B Visa

जून 9, 2026

Ujjwala Yojana

जून 9, 2026