Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बड़ी संख्या में करदाताओं ने आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। गौरतलब है कि इस बार ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है, क्योंकि दाखिल करने की प्रक्रिया भी देर से शुरू की गई थी। विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 1.16 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 1.09 करोड़ रिटर्न सत्यापित भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि हर साल बड़ी संख्या में करदाता आईटीआर रिफंड का इंतजार करते है, लेकिन इस बार आयकर विभाग रिफंड को लेकर सख्ती दिखा सकते है, जिससे रिफंड में दे हो सकती है, बड़ी संख्या करदाता बिना जानकारी के ऐसी ही रिफंड दाखिल कर देते है।
इन करदाताओं को नहीं मिलेगा ITR रिफंड – Income Tax News
गौरतलब है कि इस बार टैक्स रिफंड नहीं मिलने को लेकर करदाताओं के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिन करदाताओं ने अपने रिफंड सही दर्ज किया है, तो उन्हें रिफंड मिलने में किसी प्रकार की दिकक्त नहीं आएगी, लेकिन जिन करदाताओं ने बिना प्रूफ दिए हुए रिफंड के लिए अप्लाई किया होगा, उनका रिफंड कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आयकर विभाग पहले चेक करते है कि करदाता योग्य है या नहीं, अगर योग्य होता है, तो उसे रिफंड मिल जाता है और नहीं होता है, तो उसे रिफंड नही मिलता है, और उसका ITR कैंसिल हो जाता है। गौरतलब है कि पिछले एक साल में आयकर से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं और बदलाव किए गए हैं (Income Tax News)।
आईटीआर दाखिल करने की यह है अंतिम तारीख
बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। जहाँ हर साल अप्रैल-मई में सभी आईटीआर फॉर्म और यूटिलिटीज़ उपलब्ध होते थे, वहीं इस साल अभी तक केवल आईटीआर-1, 2, 3 और 4 के लिए यूटिलिटीज़ जारी की गई हैं। आईटीआर-5, 6 और 7 के लिए यूटिलिटीज़ अभी तक जारी नहीं की गई हैं, जिससे इन श्रेणियों के फाइलर्स अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं।इसी वजह से सरकार को आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 करनी पड़ी।
करदाता कैसे चेक कर सकते है अपना रिफंड – Income Tax News
यदि आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है और ई-सत्यापन भी पूरा कर लिया है, लेकिन 4-5 सप्ताह के भीतर रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप इन तरीकों से स्थिति जान सकते हैं। पोर्टल पर “दायर किए गए रिटर्न देखें” या “रिफंड/मांग स्थिति” अनुभाग में जाकर रिफंड की स्थिति देखें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता पूर्व-सत्यापित है और ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि इन कुछ चीजों को ध्यान में रखकर करदाता अपने रिफंड चेक कर सकते है। इसके अलावा अगर रिफंड में देरी होती है, तो टैक्सपेयर्स शिकायत भी दर्ज करा सकते है। हालांकि उसके लिए आईटीआर सही होना चाहिए।