Income Tax News: अगर आप भी आईटीआर दाखिल करते है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। मालूम हो कि आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया है, ताकि करदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि आईटीआर दाखिल करने के लिए करदाताओं को पास कुछ दस्तावेज होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आईटीआर दाखिल करने में परेशानी हो सकती है। चलिए आपको बताते है कि आपको उन दस्तावेजों के बारे में क्योंकि इसके बिना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना असंभव है।
इन दस्तावेजों के बिना ITR दाखिल करना है असंभव
करदाताओं के पास Form 16 होना बेहद जरूरी
गौरतलब है कि फॉर्म-16 वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ITR दाखिल करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। नियोक्ता द्वारा कर कटौती के बाद वेतन प्राप्त होता है। यह करदाता को उनके सैलरी से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करती है। वहीं आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में पहले से भरी या अपलोड की जाती है। यानिअगर आसान भाषा में कहें तो फॉर्म-16 आईटीआर दााखिल करने में अहम भूमिका निभाता है।
पूंजीगत लाभ विवरण (Capital gains statement)
यदि आपने कोई वित्तीय पूंजी परिसंपत्तियाँ जैसे कि इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड इत्यादि बेची हैं, तो उन परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ को आपके आयकर रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट करना आवश्यक है। ITR दाखिल (Income Tax News) करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, आपको अपने स्टॉकब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस से पूंजीगत लाभ विवरण प्राप्त करना चाहिए। पूंजीगत लाभ विवरण आपको यह पता लगाने में मदद करेगा कि पूंजीगत लाभ अल्पकालिक है या दीर्घकालिक।
AIS और फॉर्म 26AS – Income Tax News
करदाता को आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट से AIS, करदाता सूचना सारांश (TIS) और फॉर्म 26AS भी डाउनलोड करना चाहिए। AIS और फॉर्म 26AS महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। फॉर्म 26AS एक टैक्स पासबुक है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए TDS और TCS विवरण दिखाता है। AIS एक व्यापक विवरण है और यह फॉर्म 26AS का विस्तार है। हालांकि इसे अलावा भी कई ऐसे दस्तावेज है, जिसे आईटीआर दाखिल करते समय लगाना होता है, लेकिन ऊपर दिए गए दस्तावेज के बिना आयकर रिटर्न तक दाखिल तक नहीं किया जा सकता है। बता दें कि कई बार करदाता द्वारा ऐसे दस्तावेज शेयर नहीं किए जाते है, जिस कारण उनका आईटीआर कैंसिल हो जाता है (Income Tax News)।