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Income Tax News: ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? 17 लाख रूपये सालाना आमदनी वाले करदाताओं के लिए कौन सा विकल्प रहेगा बेस्ट; यहां समझे पूरा गुणा भाग

Income Tax News: 1 अप्रैल 2025 से आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद करदाताओं को अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 अप्रैल 2025 से आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद करदाताओं के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है कि आखिर उनके ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम उन्हें कौन से विकल्प चुनना चाहिए। साथ ही जिन करदाताओं की सालाना आय 17 लाख रूपये रहती है, तो उनके लिए कौन सा विकल्प बेस्ट रहने वाले है, आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे की ऐसे करदाताओं कौ कौन सा विकल्प चुनना चाहिए।

17 लाख रूपये सालाना आमदनी वाले टैक्सपेयर्स के लिए कौन सा विकल्प रहेगा बेस्ट

मालूम हो कि बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रूपये की कमाई पर टैक्स छूट का ऐलान किया था, हालांकि यह लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं को ही मिलेगा, वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी की सालाना आय 17 लाख रूपये है तो उन करदाताओं को कौन सा विकल्प चुनना होगा। एक्पर्टस के अनुसार करदाताओं को न्यू टैक्स रिजीम (Income Tax News) का ही विकल्प चुनना चाहिए, साथ ही उन्हें 17 लाख की कमाई पर भी किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आईए आपको समझाते है पूरा समीकरण।

17 लाख की सालाना आय पर लगेगा जीरो टैक्स – Income Tax News

अगर कोई करदाता सालाना 17 लाख की आय अर्जित करता है, तो उसे भी जीरो टैक्स देना होगा, जी हां आपने सही सुना, 12 लाख ही नहीं 17 लाख की कमाई पर भी करदाता को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। मालूम हो कि न्यू टैक्स रिजाम के तहत 12 लाख ही नहीं अपने प्रकार की भी छूट दी जाती है, जिसके अप्लाई करने से करदाता का टैक्स जीरो हो जाएगा,सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रूपये कर दिया गया है। इसके अलावा करदाताओं के पास अन्य विकल्प भी शामिल होते है, जिसमे टेलीफान, मोबाइल बिल, दिव्यांग एंप्लॉयीज को ट्रांसपोर्ट अलाउन्सेज समेत कई छूट शामिल है, जिसका उपयोग करके करदाता 17 लाख रूपये की आय पर भी अपना टैक्स बचा सकते है (Income Tax News)।

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