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Income Tax News: ध्यान दें! ITR दाखिल करने की आज अंतिम तिथि, क्या बढ़ेगी डेडलाइन? जानें पूरी डिटेल

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि 6 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है।

By: Anurag Tripathi

On: बुधवार, जुलाई 31, 2024 3:04 अपराह्न

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि 6 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है। वहीं आज आईटीआर दाखिल करने की तारीख खत्म होने में महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए है। वहीं कई करदाता सरकार से आईटीआर की तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे है। हालांकि इसे लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे की आप कैसे स्टेप वाय स्टेप आईटीआर दाखिल कर सकते है।

आईटीआर दाखिल करना क्यों जरूरी है?

गौरतलब है कि समय पर आईटीआर दाखिल करने से करदाताओं को काफी लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं देना होता है। आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। समय पर दाखिल करने से, करदाता निश्चिंत रहेेंगे क्योंकि यह निश्चित रूप से कर कानूनों के अनुपालन को दर्शाता है और उत्पन्न होने वाली अनावश्यक समस्याओं से बचाता भी है।

क्या बढ़ेगी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन

गौरतलब है कि बीते कई दिनों से करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने में कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। करदाताओं द्वारा इसे लेकर अपील की जा रही है कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन की बढ़ाया जाए, हालांकि इनकम टैक्स इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा था कि आखिरी समय में परेशानी से बचने के लिए करदाता अपना आईटीआर जल्दी दाखिल कर दे। वहीं इसे लेकर अभी आयकर विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

आईटीआर दाखिल कैसे करें?

●करदाता महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एकत्र करें जिसमे वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के रूप में फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट, निवेश के प्रमाण और अन्य आय दस्तावेज़ शामिल हैं।

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करें।

●अपनी आय के प्रकार और श्रेणी के अनुसार उचित फॉर्म चुनें। अधिकांश नौकरीपेशा लोगों के लिए यह आईटीआर-1 सहज के रूप में होगा।

●आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी, आय पर जानकारी, आय कटौती और भुगतान किए गए करों के संबंध में जानकारी भरें।

●उसके बाद अपने फॉर्म को चेक करके सबमिट कर दें।

2020 में बढ़ाई गई थी डेडलाइन

आयकर विभाग ने साल 2020 में आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया था। मालूम हो कि 2020 में कोविड – 19 बिमारी अपने चरम सीमा पर थी। जिसके कारण विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया था।

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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