Income Tax News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रूपये तक के छूट का प्रावधान दिया है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2025 से आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या आपको पता है कि 12 लाख के छूट के बाद भी 24 लाख की कमाई वाले करदाताओं के लिए भारी भरकम टैक्स देना होगा, हालांकि करदाता स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत कई चीजों में निवेश करके लाखों रूपये तक का टैक्स बचा सकते है।
24 लाख रुपये की कमाई पर लगेगा भारी भरकम टैक्स
गौरतलब है कि बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब में 12 लाख रूपये तक की छूट दी गई है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिन करदाताओं की सालाना आय 24 लाख या उससे ऊपर है, तो करदाताओं को 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। अपडेट किए गए कर स्लैब मध्यम आय वाले करदाताओं, विशेष रूप से 4 से 24 लाख रुपये के बीच आय वाले लोगों को राहत प्रदान करते हैं, जबकि बहुत अधिक आय वाले लोगों के लिए मौजूदा संरचना को बनाए रखा गया है।
न्यू टैक्स रिजीम में बचा सकते है लाखों रूपये का टैक्स – Income Tax News
न्यू टैक्स के हिसाब से अब करदाताओं को 12 लाख रूपये तक टैक्स छूट मिलती है। लेकिन अगर आप आपकी आय 24 लाख रूपये है तो आप कुछ चीजों में निवेश करके अपने लाखों रूपये तक का टैक्स बचा सकते है।
स्टैंडर्ड डिक्शन में 75 हजार तक की छूट – Income Tax News
बता दें कि वित्त मंत्री ने साल 2024 के बजट के दौरान स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रूपये कर दिया गया है। यानि करदाता को सीधे 75 हजार रूपये तक की छूट मिलेगी।
VRS में मिलने वाले फायदे पर छूट
अगर किसी शख्स ने VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है और उसे ग्रैच्युटी और लीवइनकैशमेंट के तहत पैसा मिला है, तो उसे कुछ शर्तों के साथ टैक्स में छूट मिल सकती है।
NPS में निवेश पर मिलती है भारी छूट
अगर कोई करदाता न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करता है, तो एनपीएस यानि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत करदाता इस योजना में निवेश कर सकते है, और अपना लाखों रूपये तक का टैक्स बचा सकते है (Income Tax News)।