Income Tax News: बजट में आम करदाताओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारी छूट देते हुए 12 लाख रूपये तक टैक्स कटौती में छूट दी थी। गौरतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत वित्त मंत्री ने भारी छूट दी है। सरकार नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई घोषणाएं कर रही है। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुरानी कर व्यवस्था को बंद नहीं किया जाएगा। चलिए आपको बताते है कि नए टैक्स रिजीम के तहत करदाता कुछ कटौतियों को ध्यान में रखकर करदाता अच्छी खासी बचत कर सकते है।
New Tax Regime के तहत कई डिडक्शन के तहत मिल सकती है भारी छूट
स्टैंडर्ड डिडक्शन
बता दें कि साल 2024 के बजट के दौरान वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया था, यानि वेतनभोगी व्यक्तियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने की अनुमति है, करदाताओं को इसके तहत टैक्स में कटौती मिलती है।
नेशनल पेंशन स्कीम – Income Tax News
राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। इस योजना में व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करता है और रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। इस योजना में योगदान धारा 80CCD के अंतर्गत आता है और कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश किए गए अपने मूल वेतन का 14 प्रतिशत तक कटौती करने की अनुमति देता है।
कर्मचारी भविष्य निधि – Income Tax News
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), जो सरकार द्वारा समर्थित है, एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो वेतनभोगी वर्ग को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में मदद करती है। इस योजना का प्रबंधन सरकारी निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है और यह श्रम मंत्रालय के अधीन काम करता है।
करदाताओं को मिल सकती है भारी छूट
गौरतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत करदाताओं ऊपर दिए गए योजनाओं में निवेश करके टैक्स कटौती में भारी बचत कर सकते है। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के तहत अन्य कटौतियों का फायदा उठा सकते है ( Income Tax News)।