Income Tax News: करादाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस बार ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे करदाता है, जिन्होंने अभी तक अपना आइटीआर दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा कई करदाता द्वारा आईटीआर दाखिल करने के बाद भी आयकर विभाग उनका रिटर्न कैंसिल कर देता है या फिर उनपर जुर्माना लगा देता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
ITR दाखिल करने से पहले इन 5 बातों का रखें विशेष ध्यान – Income Tax News
पंजीकरण महत्वपूर्ण है – अगर कोई करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते है तो उसे सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
फॉर्म का सही चयन अनिवार्य – कई बार करदाता आईटीआर दाखिल करते वक्त गलत फॉर्म को चुन लेते है, जिस वजह से उनको रिफंड नहीं मिलता है, इसके अलावा उनका रिटर्न भी कैंसिल कर दिया जाता है।
सही दस्तावेजों को ही करें इस्तेमाल – अगर कोई करदाता आईटीआर दाखिल करता है, तो उसे सही फॉर्म का चयन करना होगा, ताकि विभाग द्वारा सही आय व अन्य इस्तेमाल का पता लगाया जा सके।
सबमिट करने से पहले रिटर्न को हमेशा जांचे – रिटर्न दाखिल करने के बाद, इसे ई-सत्यापित करना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी प्रकार की गलती हो तो उसे पहले ही ठीक कर लिया जाए।
बैंक डिटेल सही से दर्ज करें – आईटीआर दाखिल करते समय कई बार करदाता गलत आईटीआर दर्ज कर देते है, जिस वजह से उनको रिफंड नहीं मिलता है।
करदाताओं के इन गलतियों पर आयकर विभाग लगा सकता है भारी भरखम जुर्माना
अगर आप करदाता है और आईटीआर रिटर्न दाखिल कर रहे है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर कोई करदाता समय सीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर दाखिल करता है, तो विभाग की तरफ से उसपर भारी भरखम जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रिटर्न दाखिल करते समय गलती ना करें ताकि रिटर्न कैंसिल ना हो (Income Tax News)।