शुक्रवार, जुलाई 26, 2024
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Income Tax News: इन 5 तरह की इनकम पर नही लगता है टैक्स, आयकर विभाग देता है छूट; जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: सभी करदाता चाहते है कि वह किसी भी माध्यम से अपना टैक्स बचा सके। इसके लिए वह विभिन्न योजनाओं में निवेश करके अपना टैक्स बचाते है। क्या आप जानते है कि 5 तरह कि ऐसी इनकम होती है जिसपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

कृषि से होने वाली आय

आयकर अधिनियम 1961 के तहत कृषि से होने वाली आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। हिंदू अविभाजित परिवार की आय, अचल संपत्ति से आय, या पैतृक संपत्ति की आय पर टैक्स नही लगता है।

आयकर अधिनियम की धारा 56(ii) के अनुसार किसी भी रिश्तेदार द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति, धन, आभूषण, वाहन उपहार आदि टैक्स फ्री होता है। गैर रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर सिर्फ 50000 रूपये तक ही टैक्स पर छूट मिलती है।

ग्रेच्युटी राशि पर टैक्स फ्री होता है

सरकारी कर्मचारी को मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। प्राइवेट कर्मचारियों को भी 10 लाख रूपये तक की राशि पर ग्रेच्यूटी पर टैक्स रिलीफ का लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी पर टैक्स कटौती अन्य सीमाओं पर भी निर्भर करता है।

आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रों को शिक्षा पूरी करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृति भी टैक्स फ्री होती है। इसके साथ ही महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं और पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य लोगों को प्राप्त पेंशन पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नही होती है।

आयकर अधिनियम की धारा 10(15) के अनुसार कुछ योजनाओं पर ब्याज से होने वाली कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। जिसमे सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, लोकल अथॉरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बांड शामिल है।

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