ITR Date Extended: आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। हालांकि यह समय सीमा केवल 1 दिन के लिए है, यानि आज के लिए ही है। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में करदाता यह मांग कर रहे थे, क्योंकि आयकर विभाग के पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद उठाया गया। आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया पर ITR Date Extended की जानकारी दी है। बता दें कि इस बार आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया है।
ITR Date Extended पर आयकर विभाग ने दी अहम जानकारी
लंबे वक्त से करदाता आयकर विभाग के पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे थे। यही कारण है कि विभाग ITR Date Extended कर दिया है। विभाग की तरफ से एक नोट जारी किया गिया है। जारी नोट के मुताबिक “निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए इन आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है। उपयोगिताओं में परिवर्तन करने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को सुबह 12:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रखरखाव मोड में रहेगा”।
रिटर्न दाखिल करते वक्त इन बातों को ना करें इग्नोर
गौरतलब है कि विभाग की तरफ से रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 16 सितंबर यानि 2025 कर दिया गया है। रिटर्न दाखिल करते समय टैक्सपेयर्स को कुछ चीजें भूल कर भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अपना आईटीआर समय समाप्त होने के बाद कभी दाखिल ना करें। ऐसे करते है तो विभाग भारी भरखम जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा करदाताओं को इनकम की सही जानकारी दर्ज करना चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं करते है, तो रिफंड नहीं मिलेगा, साथ ही विभाग रिटर्न भी कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा जितने भी दस्तावेज जमा करने होते है, उन्हें सही तरीकें से जमा करना चाहिए।