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RBI New Order: प्रॉपर्टी दस्तावेज वापस करने में हुई देरी तो बैंको को देना होगा जुर्माना, आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान

RBI New Order: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन संबंधी विषय में बड़ा ऐलान किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई बैंक ग्राहकों के पूरा लोन चुकता करने के बाद भी उसके द्वारा जमा किए गए प्रॉपर्टी के दस्तावेज को 30 दिनों के अंदर उसे वापस नहीं करते हैं तो उस पर बड़ी कार्यवाही होगी।

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By: Gaurav Dixit

Published: सितम्बर 13, 2023 6:04 अपराह्न

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RBI New Order: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन संबंधी विषय में बड़ा ऐलान किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई बैंक ग्राहकों के पूरा लोन चुकता करने के बाद भी उसके द्वारा जमा किए गए प्रॉपर्टी के दस्तावेज को 30 दिनों के अंदर उसे वापस नहीं करते हैं तो उस पर बड़ी कार्यवाही होगी। इसके तहत रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने ऐलान किया है कि ऐसा करने पर अब बैंको को प्रतिदिन के हिसाब से 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

बता दें कि ज्यादातर मामले ऐसे देखे जाते हैं जिनमें ग्राहक अपना लोन चुकता करने के बाद भी अपने प्रॉपर्टी के दस्तावेज को वापस लेने के लिए बैंको का चक्कर काटता रह जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब इससे लोन लेने वाले ग्राहको को राहत मिलेगी।

ये है भारतीय रिजर्व बैंक का निर्देश

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल से पोस्ट कर जानकारी दी है कि अब सभी बैंको को लोन चुकता करने वाले ग्राहको का प्रॉपर्टी दस्तावेज उसे समय से वापस करना होगा। यदि बैंको ने 30 दिनों के अंदर ऐसा नहीं किया तो इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। इसके तहत बैंक को प्रति दिन के हिसाब से 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि लोन लेने के लिए बैंको द्वारा तरह-तरह के कागजात ग्राहकों से लिए जाते हैं और फिर लोन के चुकता करने के बाद से उसे वापस करने में देरी होती है। इस संबंध में आरबीआई ने इस बड़े कदम को उठाया है। कहा जा रहा है कि आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों को खास राहत मिलने वाली है।

यहां मिलेंगे कागजात और इन पर लागू होंगे नियम

बता दें कि ग्राहक लोन के लिए बैंको को दिए कागजात को लोन देने वाली शाखा से ही प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं से भी कागजात पाने के विकल्प रखे गए हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि अगर उधारकर्ता की असमय मौत हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को संपत्ति के दस्तावेज वापस किए जा सकेंगे। इसके लिए तय नियम व शर्तों का पालन करना होगा। वहीं आरबीआई ने इस संबंध में ये भी जानकारी दी है कि ये नियम होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन व अन्य सभी प्रकार के लोन पर लागू होगा। वहीं बैंक ने ये भी स्पष्ट किया कि उधार चुका देने के बाद अगर 30 दिनों के अंदर कागजात वापस नहीं हुए तो उधारकर्ता को प्रतिदिन के हिसाब से 5000 रुपये का जुर्माना बैंक को देना होगा।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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