Home बिज़नेस Small Saving Scheme: बड़ी खबर! सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ के नियम में...

Small Saving Scheme: बड़ी खबर! सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ के नियम में हुआ बदलाव; वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश

0
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Small Saving Scheme: सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), महिला सम्मान योजना और पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब इन योजनाओं में निवेश करने वालों के पास पैन और आधार कार्ड होना जरूरी है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। अगर आपने भी इन सरकारी बचत योजनाओं में निवेश किया है और आपके पास पैन या आधार कार्ड नहीं है तो आपको इसे जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए।

Small Saving Scheme: इसे पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं

●यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इन योजनाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन योजनाओं में निवेश को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के मकसद से सरकार ने यह बदलाव किया है।

●इन योजनाओं में निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यह बदलाव किया गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि सरकार द्वारा जारी छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन अनिवार्य होगा। पहले इन योजनाओं में बिना आधार नंबर के भी निवेश किया जा सकता था।

Small Saving Scheme: निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना जरूरी है

Small Saving Scheme
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

●नोटिस में कहा गया है कि निवेशकों को किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आधार नंबर जमा करना होगा। साथ ही एक सीमा से ज्यादा निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना होगा।(Small Saving Scheme) यह बदलाव सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में निवेश को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए किया गया है।

●अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको खाता खोलने के छह महीने के भीतर आधार नंबर जमा करना होगा। अगर आप एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड भी जमा करना होगा।

लघु बचत योजना खाता खोलने के लिए आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

●पासपोर्ट साइज फोटो

●आधार संख्या या आधार नामांकन पर्ची

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Exit mobile version