Wednesday, January 15, 2025
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Atul Subhash Case: ‘हम उच्च न्यायालय का दरवाजा..; निकिता को जमानत मिलने पर अतुल के भाई विकास मोदी का बड़ा ऐलान; पढ़े पूरी रिपोर्ट

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Atul Subhash: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज तालाक के मामलों में मिलने वाले 'गुजारा भत्ता' को लेकर बड़ी रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से कुछ मानक पेश किए गए जिसके आधार पर एक तालाकशुदा महिला के लिए गुजारा भत्ता का ऐलान हुआ।

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Atul Subhash: "वो हताहत हुआ, टॉर्टर हुआ है इसके बाद ये निर्णय लिया है।" ऐसा कहना है अतुल सुभाष के शुभचिंतकों का जो उनके आत्महत्या की खबर सुनकर उनके समस्तीपुर स्थित आवास पर पहुंचे थे।

Atul Subhash Case: देश के सबसे चर्चित आत्महत्या में से एक अतुल सुभाष केस एक बार फिर चर्चा में छा गया है। बता दें कि बेंगलुरू के एक अदालत ने अतुल की पत्नी निकिता, उनके भाई अनुराग और उनकी मां निशा को जमानत दे दी है, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर पूरी तरह से गरमा गया है। बता दें कि जमानत मिलने के बाद अतुल के भाई विकास मोदी ने इसपर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मालूम हो कि Atul Subhash Case पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था।

जमानत मिलने पर अतुल के भाई विकास मोदी ने दी प्रतिक्रिया

Atul Subhash Case मामले में निकिता, भाई और मां को जमानत मिलने के बाद मृतक अतुल के भाई विकास मोदी ने न्यूज ऐजेंसी से बात करते हुए कहा कि हमने जमानत का विरोध करते हुए 15 आपत्तियां दी थीं और वे जमानत का विरोध करने के लिए बहुत मजबूत आधार थे।

आपत्ति में सबसे बड़ी धारा यह थी कि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। जमानत आदेश मिलने के बाद हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और अगर हमें कोई राहत नहीं मिली तो उच्च न्यायालय, हम उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।”

Atul Subhash Case मामले में क्या बोले सरकारी वकील

गौरतलब है के अतुल सुभाष केस में पत्नी Nikita, उनके भाई और मां को जमानत मिलने के बाद सरकारी वकील ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि पत्नी, साला और सास तीनों जमानत के लिए सेशन कोर्ट आए थे और अब इसकी अनुमति मिल गई है। हमें अभी ऑर्डर पर विस्तार से गौर करना बाकी है। एक बार आदेश पर विस्तार से गौर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस आधार पर जमानत दी गई है या शर्तें लगाई गई हैं।

हमारे तर्क का पक्ष यह था कि उनकी खरीद बहुत कठिन थी। जांच अभी भी लंबित है। उन्हें जमानत आदेश प्राप्त करने में अधिक मेहनत करनी चाहिए थी क्योंकि जांच पूरी हुए बिना ही इन याचिकाकर्ताओं को जमानत मिल गई। हम जमानत आदेश से खुश नहीं हैं और इसे चुनौती दी जाएगी।”

अतुल सुभाष केस में हुई थी जेल

अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को अपने फ्लैट पर आत्महत्या कर ली थी। बता दें कि सुभाष से 1 घंटे से अधिक का वीडियो और करीब 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। बता दें कि उन्होंने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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