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Bihar Ration Card: नीतीश सरकार का बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा! राशन कार्ड के लिए अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन; इन दस्तावेजों को न करें इग्नोर

Bihar Ration Card: बिहार में राशन कॉर्ड आवेदकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वह घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है।

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By: Anurag Tripathi

Published: जुलाई 3, 2025 1:42 अपराह्न

Bihar Ration Card
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Bihar Ration Card: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राज्य के लोगों को तोहफा दे रहे है। वहीं अब योग्य लाभार्थी घर बैठे अपना राशन कार्ड बनवा सकेंगे। यानि अब लोगों को घंटो सरकारी दफ्तरों के बाहर लाईन लगाकर नहीं खड़ा रहना होगा। अब वह घर बैठे ऑनलाइन नए राशन कार्ड (Bihar Ration Card) के लिए अप्लाई कर सकते है। हालांकि इस दौरान उनके पास महत्वपूर्ण होने जरूरी है। चलिए आपको बताते है इसके प्रोसेस के बारे में और अप्लाई करते वक्त किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।

राशन कार्ड के लिए अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कॉर्ड के तहत अब किसी भी राज्य का धारक अपने राशन अन्य राज्यों में भी ले सकते है। वहीं अब बिहार में भी नए राशन कॉर्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिससे आवेदकों को काफी सहूलियत होगी। पहले आवेदकों को Ration Card बनवाने के लिए घंटो ऑफिस के बाहर लाइन लगानी होती थी, जिससे उनका काफी समय नुकसान होता था, लेकिन अब बिहार सरकार ने प्रोसेस को आसान बनाते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Bihar Ration Card के लिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

  • बता दें कि Bihar Ration Card के लिए अप्लाई हेतु सबसे पहले योग्य आवेदकों को अधिकारिक वेबसाइट Rconline.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद आवेदको को ‘न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान’ पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस व्यक्ति के नाम का राशन कॉर्ड बनवाना है, उनका नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • इसके बाद नई आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
  • इसके बाद सभी परिवार के लोगों की जानकारी और दस्तावेज दर्ज करके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आप इसको ट्रैक कर सकते है।

Bihar Ration Card फॉर्म जमा करते वक्त इन दस्तावेजों को न करें इग्नोर

गौरतलब है कि राशन कॉर्ड (Bihar Ration Card) बनवाते वक्त आवदेकों को कुछ दस्तावेजों को तो अपना साथ रखना ही होगा, नहीं तो इन दस्तावेजों के बिना राश कॉर्ड कैंसिल हो सकता है। अगर आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो उसमे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक फोटो (JPG या JPEG प्रारूप), आवेदक का हस्ताक्षर फोटो और, यदि लागू हो, तो विकलांगता, आय या जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी शामिल हैं। यानि आवेदन करते वक्त इन दस्तावेजों के पास होना अनिवार्य है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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