रविवार, मई 19, 2024
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Birth Certificate: 1 अक्टूबर से बदल रहा है यह नियम, आधार से लेकर DL तक सभी दस्तावेजों के लिए जरूरी हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र 

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Birth Certificate: भारत सरकार 1 अक्टूबर से पूरे देश में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र को एक एकल दस्तावेज के तौर पर लागू करने जा रही है। सरकार ने मानसून सत्र के दौरान जन्म व मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 को पास कराया था। जिसे सरकार अब पूरे देश में लागू कर रही है। इस अधिनियम के तहत देश के कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जाएगा।


इन दस्तावेजों के लिए होगा जरूरी 

इस कानून के लागू होते ही जिन लोगों ने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि सरकार स्कूलों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण समेत सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, आधार नंबर जारी करने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में जन्म प्रमाण पत्र को शामिल करने जा रही है। जिसके बाद लोगों के लिए इन दस्तावेजों को बनवाना काफी आसान हो जाएगा। 

13 सितंबर को गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन किया था जारी

गृह मंत्रालय ने इस कानून को लेकर 13 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें उन्होंने इस नए कानून को लेकर अपडेट दिया था। सरकार ने बताया है कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केंद्र व राज्य स्तर पर जन्म व मृत्यु का डेटाबेस तैयार करना है ताकि सरकार को भविष्य में सरकारी योजनाएं बनाने में आसानी हो। बता दें सरकार के पास जनगणना के अलावा अभी लोगों की संख्या जानने का दूसरा विकल्प नहीं है। देश में जनगणना भी 2011 से नहीं कराई गई है।

इस काम के लिए राज्य सरकारों की तरफ से चीफ रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही ब्लॉक स्तर पर काम करने के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। ये दोनों मिलकर नेशनल डेटाबेस तैयार करेंगे। 

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DNP न्यूज़ डेस्क
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