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Chandigarh Mayor Election: छेड़छाड़ के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट आज करेगा चंडीगढ़ चुनाव बैलेट पेपर की जांच, जानें पूरी खबर

Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज Chandigarh Mayor Election में हुई गड़बड़ी को लेकर फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि भाजपा के मनोज सोनकर ने 16 वोटों के साथ चुनाव जीता, उन्होंने आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हराया, जिन्हें 12 वोट मिले। हालांकि Chandigarh Mayor Election ...

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By: Anurag Tripathi

Published: फ़रवरी 20, 2024 1:13 अपराह्न

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Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज Chandigarh Mayor Election में हुई गड़बड़ी को लेकर फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि भाजपा के मनोज सोनकर ने 16 वोटों के साथ चुनाव जीता, उन्होंने आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हराया, जिन्हें 12 वोट मिले। हालांकि Chandigarh Mayor Election विवाद तब खड़ा हो गया जब रिटर्निग अधिकारी अनिल मसीह नें गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में Chandigarh Mayor Election के मतपत्रों और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करेगा।

3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कथित “खरीद-फरोख्त” पर गहरी चिंता व्यक्त की और मतपत्रों और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने का फैसला किया।

न्यायालय ने तुरंत नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देने के बजाय पहले ही डाले गए वोटों के आधार पर नतीजे घोषित करने पर विचार करने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि Chandigarh Mayor Election को लेकर अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल को भी आज नई दिल्ली में रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाया है।

आम आदमी पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप

आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के कई नेता ने इसका विरोध किया था और इसे असंवैधानिक करार दिया था। और बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। वहीं आप के पराजित मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से चुनाव के लिए अंतरिम राहत देने से इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करने के लिए हाई कोर्ट की आलोचना की। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।

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अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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