---Advertisement---

Delhi Traffic Challans: सुनहरा मौका! दिल्ली में इस तारीख को सभी न्यायालय में लगेगी Lok Adalat; बेहद कम पैसों में सालों से लंबित ट्रैफिक चालान का ऐसे करें निपटारा

Delhi Traffic Challans: दिल्ली के सभी न्यायालयों में जल्द लोक अदालत लगने वाली है, जहां गाड़ी मालिक अपने चालान का निपटारा कर सकेंगे।

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: मई 6, 2025 1:57 अपराह्न

Delhi Traffic Challans
Follow Us
---Advertisement---

Delhi Traffic Challans: दिल्ली के सभी न्यायालयों में जल्द लोक अदालत लगने वाली है, जहां गाड़ी मालिक सालों से लंबित चालानों का निपटारा बेहद कम दामों में कर सकते है। बता दें कि इसकी जानकारी खुद दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से दी है। दी जानकारी के अनुसार चालक पुलिस पोर्टल पर लंबित सभी प्रकार के वाहनों (वाणिज्यिक वाहनों सहित) के ऑन स्पॉट चालान और नोटिस सहित अपने समझौता योग्य यातायात चालान का निपटान कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि कम पैसों में यहां पर सभी चालानों का निपटारा हो जाएगा, हालांकि इसके लिए आवेदकों को टोकन लेना होगा। चलिए आपको बताते है Delhi Traffic Challans से जुड़ी सभी अहम जानकारी।

दिल्ली में इस तारीख को सभी न्यायालय में लगेगी Lok Adalat

कई सालों से अगर आपने भी अपनी कार, बाईक या अन्य गाड़ियों का चालान नहीं जमा किया तो यह खबर आपके काम की है। आपको बता दें कि दिल्ली के सभी कोर्ट में Lok Adalat लगने जा रही है, अगर तारीख की बात करें तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी जानकारी के अनुसार 10 मई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तो लोक अदालत लगेगी, जहां सभी प्रकारों के चालनों का निपटारा होगा। हालांकि इसके लिए पहले चालक को टोकन लेना होगा।

    ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक प्रत्येक लोक अदालत बैच में 1000 चालान नोटिस लिए जाएंगे, तथा सभी कोर्ट परिसर की 180 लोक अदालत बैंचों में कुल 180000 चालानों का निपटारा किया जाएगा। केवल 7 नोटिस/चालान (5 नोटिस, 2 चालान) प्रति निजी वाहन एवम (2 नोटिस/चालान) प्रति व्यावसायिक वाहन इस लोक अदालत में लिए जाएंगे।

    Delhi Traffic Challans के लिए चालक ऐसे प्राप्त करें Lok Adalat टोकन

    • सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर जाएं।
    • होमपेज पर, ‘दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण’ विकल्प पर क्लिक करें, इसके बाद एक दूसरा पेज खुल जाएगा, जिसपर टोकन अप्लाई करने का लिंक होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, जिसपर सभी जानकारी जैसे पर्सनल डिटेल, वाहन पंजीकरण जानकारी और किसी भी लंबित चालान के विवरण सहित सभी आवश्यक डिटेल भरनी होगी।
    • सबमिट करने के बाद उपयोगकर्ता को एक लिंक दिखेगा, जिसपर क्लिक करके वह लोक अदालत का टोकन डाउनलोड कर सकते है।

    इसके अलावा सभी चालान, नोटिस पर्ची दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाएंगे। चालान, नोटिस का निपटारा करने हेतु चालान नोटिस की पर्ची का प्रिंट आउट लाना अनिवार्य है और प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा कोर्ट परिसर में नहीं होगी।

    Avatar of Anurag Tripathi

    Anurag Tripathi

    अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
    For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

    Join WhatsApp

    Join Now

    Join Telegram

    Join Now

    Related News

    CBSE 10th Result 2026

    अप्रैल 15, 2026

    Pawan Khera

    अप्रैल 15, 2026

    CM Bhagwant Mann

    अप्रैल 15, 2026

    Bijnor Viral Video

    अप्रैल 15, 2026

    MK Stalin

    अप्रैल 15, 2026

    Amravati News

    अप्रैल 15, 2026