शनिवार, जुलाई 27, 2024
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दिल्ली आबकारी नीति मामले में CM केजरीवाल का बड़ा कदम, याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग; जानें डिटेल

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Delhi News: SC से CM Arvind Kejriwal को मिली अंतरिम जमानत, AAP कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले को 3 जजों की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया है और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में बड़ा कदम उठाते हुए अपने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका दायर कर अपना रुख स्पष्ट किया है और कहा है कि उनका कीटोन लेवल काफी हाई हो गया है जिसको लेकर उन्हें जांच कराने के लिए 7 दिन का एतिरिक्त समय चाहिए। ऐसे में उन्होंने अपनी अंतरिम बेल को 7 दिन तक और बढ़ाने की मांग की है।

CM केजरीवाल का बड़ा कदम

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अतंरिम जमानत दी थी। इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 2 जून को केजरीवाल को फिर सरेंडर करना होगा। सीएम केजरीवल ने इस मामले में अब बड़ा कदम उठाते हुए अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की अवधि को 7 दिन तक बढ़ाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए याचिका में स्पष्ट किया गया है कि सीएम को PET-CT स्कैन जैसे कई टेस्ट करवाने हैं जिसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर क्या आदेश जारी होते हैं।

10 मई को मिली थी जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले में अहम निर्देश देते हुए 10 मई को सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत के आदेश जारी किए। कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया कि लोकसभा चुनाव के बीच ये इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। हालाकि कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहने के बाद 2 जून को सरेंडर करने के आदेश भी जारी किए थे।

Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

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