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“19 नवंबर तक खाली करें मकान अन्यथा होगी तोड़फोड़”, कोर्ट के आदेश पर यूं भड़के बुराड़ी के लोग

Burari Demolition Notice: राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हाईकोर्ट के एक आदेश से सनसनी मची है। ताजा जानकारी के बुराड़ी इलाके के झड़ौदा गांव में 800 मकानों को गिराने का आदेश जारी किया गया है।

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By: Gaurav Dixit

Published: नवम्बर 14, 2023 10:42 पूर्वाह्न | Updated: नवम्बर 14, 2023 2:37 अपराह्न

Burari Demolition Notice
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Burari Demolition Notice: राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कोर्ट के एक आदेश से सनसनी मची है। ताजा जानकारी के अनुसार बुराड़ी इलाके के झड़ौदा गांव में 800 मकानों को गिराने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने राजस्व विभाग को आदेश दिया है कि झड़ौदा गांव में खसरा नंबर 28 और 29 की जमीन को खाली कराकर उसे असली भूस्वामी को सौंपा जाए। इसके बाद से इलाके में सनसनी है और लोग सड़कों पर अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगो को लेकर वजीराबाद हाईवे, जीटी करनाल रोड और अन्य सड़कों को जाम किया और कहा कि हम यहां पिछले कई दशकों से रहते हैं। अगर हमारा घर टूटा तो हम बेघर हो जाएंगे। हालाकि राजस्व विभाग ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि 19 नवंबर तक सभी मकान खाली हों अन्यथा 20 नवंबर से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सड़कों को जाम कर किया प्रदर्शन

उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कोर्ट के आदेश को लेकर लोग बुरी तरह से भड़के हैं। बीते दिन बुराड़ी के झड़ौदा गांव के लोगों ने कई सड़कों को जाम किया। इस भीषण जाम के कारण यातायात संचालन प्रभावित होता नजर आया। हालाकि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच कर स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। खबर है कि भारी जाम की स्थिति को देखते हुए रूट डायवर्जन भी कराना पड़ा जिससे की लोगों को असुविधा ना हो।

घर टूटा तो सड़कों पर आ जाएंगे

उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के झड़ौदा गांव में मकानों के तोड़ने वाले आदेश को लेकर लोगों के अंदर भारी क्रोध है। इसके साथ ही मकान टूटने के आदेश को लेकर कुछ लोग बेबस भी नजर आए। झड़ौदा गांव के लोगों का कहना है कि उनके घरों के टूटने के बाद वो सड़कों पर आ जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वो पिछले तीन से चार दशकों से इस गांव में अपना घर बनाकर रहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी पूंजी को यहीं झोंक दिया है और ऐसे में अगर उनके घरों को तोड़ा गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। हालाकि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है और 19 नवंबर तक सभी मकानों को खाली करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि 19 नवंबर तक मकान खाली ना करने पर 20 नवंबर से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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