Delhi Excise policy Case: Manish Sisodia को नहीं मिली राहत, 5 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनीलॉंड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में  दिल्ली की विशेष अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 5 अप्रैल 2023 तक कर दिया है। इससे पहले ईडी के आबकारी नीति से मनी लॉंड्रिंग मामले में सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने ईडी से 25 मार्च तक उसका रुख साफ करने को कह दिया है।

Delhi Excise policy Case: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ED वाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत ने नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हांलाकि ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनकी पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन फिर किसी पूछताछ की भविष्य में जरुरत महसूस हुई, तो एजेंसी फिर से रिमांड के लिए याचिका कोर्ट में फाइल करेगी।

जानें क्या है मामला

दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनीलॉंड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में  दिल्ली की विशेष अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 5 अप्रैल 2023 तक कर दिया है। ईडी ने 5 दिनों की रिमांड की अवधि खत्म होने पर आज बुधवार 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया था।  इस दौरान पेशी पर आए सिसोदिया ने कोर्ट से न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें रखने की लिखित अनुमति मांगी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि वो जो भी किताबें चाहते हैं,उन्हें दी जाएगीं।  हालांकि ईडी ने और पूछताछ के लिए आगे की रिमांड नहीं मांगी। इससे पहले ईडी के आबकारी नीति से मनी लॉंड्रिंग मामले में सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने ईडी से 25 मार्च तक उसका रुख साफ करने को कह दिया है।

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