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Delhi-NCR में प्रदूषण की दस्तक, इन वाहनों के संचालन पर लगी रोक; जानें क्या हैं GRAP के अन्य नियम

Delhi-NCR News: राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण के बढ़ने के साथ ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है।

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Delhi-NCR News
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Delhi-NCR News: राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में सर्दी का क्रम तेजी से बढ़ रहा है। इसके तहत धुंध की परत के साथ पारा भी गिरता नजर आ रहा है। खबर है कि अब दिल्ली व एनसीआर के इलाके में बढ़ते प्रदूषण के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक का आंकड़ा भी गंभीर स्तर को पार कर रहा है। बीते दिन की बात करें तो राजधानी में औसत एक्यूआई का आंकड़ा 400 के पार रहा पहुंच गया है। इसको देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब दिल्ली व एनसीआर के विभिन्न इलाकों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर रोक लग गई है। इसके अलावा गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर भी बैन लगाया गया है। वहीं डीजल जनरेटर के चलने पर, तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने पर भी बैन लगाया गया है।

प्रदूषण की दस्तक

राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में एक बार फिर प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। बीते दिनों सरकार द्वारा अपनाए गए तमाम उपायों के बाद प्रदूषण पर नियंत्रण पा लिया गया था। हालाकि हवा की कम गति के साथ कोहरे और धुंध समेत अनेक मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक में एका-एक बढ़ोतरी देखी गई है। दावा किया जा रहा है कि एहतियात के तौर पर ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर इस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ GRAP-3

राजधानी के साथ एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब अगले आदेश तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी। वहीं जरुरी सरकारी विकास निर्माण कार्य को छोड़कर अन्य निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही अत्याधिक धुआं देने वाले वाहनों का संचालन बैन रहेगा। वहीं तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने पर भी बैन लगाया गया है।

क्या हैं GRAP के 4 चरण?

राजधानी के साथ एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के अलग-अलग चलण को लागू किया जाता है। इसके तहत जब वायु गुणवत्ता सूचकांक का आंकड़ा 201 से 300 के बीच पाया जाता है तो ग्रैप का पहला चरण लागू होता है। वहीं अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 से 400 के बीच रहता है तो ग्रैप दूसरा चरण लागू होता है। अगर एक्यूआई 401 से 450 के बीच पाया जाता है तो ग्रैप के तीसरे चरण को लागू किया जाता है। अंततः अगर एक्यूआई 450 के आंकड़े को पार कर जाता है तो ग्रैप का चतुर्थ चरण लागू कर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं।

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