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Ghaziabad News: गाज़ियाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, हाउस टैक्स जमा करने पर अब मिलेगा इतना डिस्काउंट; जानें कब से है छूट

Ghaziabad News: ‘गाजियाबाद नगर निगम’ की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। बताया जा रहा है, नगर निगम बोर्ड ने हाउस टैक्स जमा करने पर भारी छूट देने की बात कही है। आइए जानते है, कि बोर्ड आखिर कितना छूट देगी।

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By: Sanjeev123

Published: अक्टूबर 2, 2023 6:46 पूर्वाह्न

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Ghaziabad News: पिछले दिनों हुई ‘गाजियाबाद नगर निगम’ की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। तब बोर्ड के अधिकारियों ने 18 में से 16  प्रस्तावों पर हामी भरी थी। जिसमें सबसे अहम गाज़ियाबाद शहर में साफ-सफाई, आवारा कुत्तों के कटाने और पालतू कुत्तों को लेकर नए नियम, डीजल से चलने वाले जनरेटर पर बैन पर फैसला आया था। उसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया, कि 3 अक्टूबर से हाउस टैक्स जमा करने पर शहर के लोगों को 15 परसेंट का  डिस्काउंट मिलेगा।

बता दें कि इससे पहले हाउस टैक्स जमा करने अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। ऐसे में अब बोर्ड के एक अधिकारी ने जानकारी दिया है, कि आप सभी लोग हाउस टैक्स 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद यदि इसमें देरी होती है, तो आप सभी को हाउस टैक्स की छूट को कम कर दिया जाएगा।      

हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगा 15 प्रतिशत डिस्काउंट 

जी हाँ गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने बताया, कि 3 अक्टूबर से हाउस टैक्स जमा करने पर 15 परसेंट की छूट फ़िलहाल दी जा रही है। यह छूट 30 नवम्बर तक रहेगा। इसके बाद जो लोग हाउस टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे। उन्हें आगे सिर्फ 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे में आप सभी को चाहिए की सबसे पहले हाउस टैक्स को जमा करें। बता दें कि अब तक यानी की 30 सितंबर तक 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। जिसे अब 15 प्रतिशत कर दिया गया है।   

बदलाव के मूड में गाजियाबाद नगर निगम

बता दें कि गाज़ियाबाद नगर निगम बदलाव के मूड में नजर आ रहा है। पिछले दिनों हुई बैठक में अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया। तब लोगों की अपील पर और आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसँख्या, काटने के कारण हुई मौतों में इजाफा के चलते बोर्ड ने कुत्ते पालने को लेकर शख्त रुख अपनाया। साथ ही नए नियम बनाए। इसके अलावा शहर को कैसे 24 घंटे बिजली देना है इस बात पर भी चर्चा हुई। साफ-सफाई को लेकर नगर निगम अतिरिक्त बल दिया। पूरे शहर में रोड लाइट ठीक करने की बात कही। डीजल-जनरेटर पर भी अहम फैसला सुनाया।

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