Gurugram News: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। गुरुग्राम पुलिस ने रॉन्ग साइड पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। ‘Hindustan Times’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम पुलिस अब स्पॉट फाइन लगाने के बजाय भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज करके गलत साइड से गाड़ी चलाने वालों पर कोर्ट में मुकदमा चलाएगी। पुलिस के इस कठोर एक्शन से लोगों को भविष्य में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
Gurugram News: अब गलत साइड ड्राइविंग पड़ेगी बहुत भारी
रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि हाईवे, एक्सप्रेसवे या शहर की सड़कों पर गलत साइड ड्राइविंग करते पकड़े गए लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 281 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। धारा 125, जो जान या पर्सनल सेफ्टी को खतरे में डालने वाले कामों से संबंधित है, उसमें तीन महीने की जेल या 2500 रुपये का जुर्माना, या दोनों की सज़ा हो सकती है, जबकि धारा 281, जो पब्लिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाने से संबंधित है, उसमें छह महीने तक की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।
गुरुग्राम के बाद दिल्ली पुलिस ने भी शुरू की कार्रवाई
हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने 2 जनवरी को यह फैसला लिया, जिससे यह हरियाणा का पहला जिला बन गया, जिसने बढ़ते खतरे को देखते हुए गलत साइड ड्राइविंग के खिलाफ एफआईआर आधारित कार्रवाई लागू की। गुरुग्राम पुलिस के इस कदम के बाद, दिल्ली पुलिस ने भी गलत साइड ड्राइविंग करने वालों पर केस दर्ज करने का फैसला किया और घोषणा की कि गुरुग्राम मॉडल की समीक्षा के बाद 3 जनवरी से इसी तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है।
पुलिस कमिश्नर ने बताया क्यों लिया गया यह कठोर निर्णय
वहीं, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने कहा कि यह कदम एक मजबूत सबक सिखाने के मकसद से उठाया गया है। उन्होंने कहा, “गलत दिशा में गाड़ी चलाकर कुछ मिनट बचाने की उनकी हरकत शहर की सड़कों या हाईवे और एक्सप्रेसवे पर दूसरे यात्रियों और निवासियों की जान के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।” अरोड़ा ने आगे कहा, “डीसीपी (ट्रैफिक) राजेश कुमार मोहन इस अभियान की अगुवाई करेंगे, जबकि एसीपी (ट्रैफिक हेडक्वार्टर) सत्यपाल यादव इसके लागू होने पर नजर रखेंगे। हमने पिछले दो सालों में गुरुग्राम में इस समस्या की वजह से कम से कम एक दर्जन जानलेवा और गैर-जानलेवा हादसे देखे हैं। इससे सख्ती से निपटना होगा।”
नए कदम का प्रभाव सरकारी नौकरी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर भी पड़ेगा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक गलत साइड पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर वर्चुअल कोर्ट या लोक अदालतों में जुर्माना भरकर उल्लंघन को निपटाया जा सकता था। मगर अब ऐसे मामलों में चार्जशीट दायर की जाएगी और अपराधियों को कोर्ट ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अब भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी पाए जाने पर इसका असर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी सिक्योरिटी क्लीयरेंस पर पड़ेगा।






