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Aadhaar-PAN Link न होने पर रुक जाएंगे ये 3 काम, नुकसान से बचने के लिए तुरंत फॉलो करें ये स्टेप्स

Aadhaar-PAN Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आपको काफी नुकसान हो सकता है। इस आर्टिकल में जानिए कौन से 3 काम हैं, जो पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर रुक जाएंगे।

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By: Amit Mahajan

Published: मार्च 25, 2023 10:36 पूर्वाह्न

Aadhaar-PAN Link
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Aadhaar-PAN Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का समय अब काफी नजदीक आ गया है। केंद्र सरकार ने दोनों को आपस में जोड़ने की डेडलाइन बता चुकी है। 31 मार्च 2023 तक Aadhaar-PAN Link करना ही होगा। अगर आप आधार और पैन को आपस में लिंक नहीं करते हैं तो 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड अवैध घोषित हो जाएगा। इसके साथ ही कई तरह के नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। दोनों दस्तावेजों के लिंक न होने पर यूजर को 3 भारी नुकसान हो सकते हैं। जानिए पूरी जानकारी।

हो सकती हैं ये परेशानियां

आयकर विभाग की तरफ से अगर आपका पैन कार्ड अवैध कर दिया जाता है तो आप अपने बचत खाते से 50 हजार से अधिक राशि को जमा और निकाल नहीं पाएंगे। 50 हजार से ज्यादा की राशि को जमा और निकालने के लिए पैन नंबर की जरूरत होती है।

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इसके साथ ही पैन कार्ड इनएक्टिव होने की स्थिति में 5 लाख से अधिक का सोना (गोल्ड) नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको निवेश और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कत होगी।

पैन कार्ड की जरूरत इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी होती है। अगर आपका पैन अवैध हो जाता है तो आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही किसी भी तरह का आर्थिक लेनदेन करने में काफी परेशानियों का सामना करना  पड़ेगा। इन तरह की सभी परेशानियों से बचने के लिए आप आज ही आधार और पैन कार्ड को लिंक करा लें।

ऐसे करें Aadhaar-PAN Card Link

पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग साइट पर जाना होगा।

इसके बाद क्विक लिंक में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।

यहां पर आपको आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम दर्ज करना होगा।

इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा

ओटीपी दर्ज करने के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएंगे।

ऐसे चेक करें कि पैन और आधार लिंक है या नहीं

सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।

इसके बाद क्विक लिंक में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद एक हाइपरलिंक खुलेगा, जो बताएगा कि आप पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं।

इसके बाद अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।

इसके बाद ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक हुआ या नहीं।

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अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.
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