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Jharkhand News: झारखंड महिला एवं किशोरी कल्याण योजना से माताओं-बहनों का हो रहा उद्धार, सेनेटरी नैपकिन से लेकर पुनर्विवाह तक में मिलते हैं फायदे

Jharkhand News: आखिर क्या है महिला एवं किशोरी कल्याण योजना और इसे कैसे मुख्यमंत्री की तरफ से महिलाओं को फायदा मिल रहा है। जानिए पूरी डिटेल्स और कौन इसकी सुविधा ले सकता है।

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By: Anjali Wala

Published: अक्टूबर 31, 2026 4:03 अपराह्न

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Jharkhand News: किसी भी राज्य के विकास को एक नई दिशा देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई जाए तो राज्य प्रगति की मार्ग पर प्रशस्त होता है। यही वजह है कि सीएम हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से झारखंड महिला एवं किशोरी कल्याण योजना चलाया जा रहा है जिसके जरिए महिलाओं को कई फायदे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आखिर क्या है यह योजना जो झारखंड की महिलाओं को एक नई जिंदगी देने के लिए काफी है। इससे विधवा महिला से लेकर गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है।

Jharkhand News में जानें क्या है झारखंड महिला एवं किशोरी कल्याण योजना

बता दे कि 2023 में झारखंड महिला एवं किशोरी कल्याण योजना का आरंभ हुआ है जिससे कई लोगों को फायदा होता है। महिलाओं के कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस योजना के बारे में अगर बात करें तो इससे ऐसी महिलाओं का पुनर्विवाह होता है जो विधवा हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं महिलाओं को निशुल्क सेनेटरी नैपकिन की सुविधा प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और मातृत्व केयर किट प्रदान किया जाता है।

 

कौन हो सकता है इस योजना के लिए लाभार्थी

सरकार द्वारा चलाए जा रहे झारखंड महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के लाभार्थी विधवा महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और अन्य महिलाएं हैं जिन्हें नैपकिन की सुविधा चाहिए। नोडल विभाग महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड को बताया जा रहा है। महिलाएं अपने जीवन में निश्चित तौर पर एक परिवार के लिए काफी कुछ करती है लेकिन वह अपना देखभाल कर सके इसके लिए यह योजना शुरू की गई है ताकि सभी महिलाएं स्वच्छता एवं खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

जानिए झारखंड महिला एवं किशोरी कल्याण योज की शर्तें

सीएम हेमंत सोरेन सरकार का मानना है कि महिलाएं जब खुश होगी तभी वह अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगी। वहीं पात्रता की बात करें तो आवेदक को झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए। विधवा महिला जो पुनर्विवाह करना चाहती है या फिर कोई भी अन्य गर्भवती महिलाएं उनके पास आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, झारखंड का निवास प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज होनी जरूरी है। इसके लिए हेल्पलाइन डेस्क और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

 

 

 

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Anjali Wala

अंजलि वाला पिछले कुछ सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, अंजलि DNP India वेब साइट में बतौर Sub Editor काम कर रही हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है।
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