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Legal Limit of Alcohol at Home: यूपी से लेकर दिल्ली और पंजाब तक, जाने आप कानूनी तौर पर घर पर कितनी शराब रख सकते हैं

Legal Limit of Alcohol at Home: कोई पार्टी हो या शराब पीने के शौकीन, दोनों ही स्थितियों में कई लोग घर पर भारी मात्रा में शराब रख लेते है

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By: Anurag Tripathi

Published: जून 19, 2024 10:45 अपराह्न

Legal Limit of Alcohol at Home
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Legal Limit of Alcohol at Home: घर में कोई पार्टी हो या आप शराब पीने के शौकीन हों, दोनों ही स्थितियों में कई लोग घर पर भारी मात्रा में शराब रख लेते हैं हालांकि शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन क्या आप जानते है कि घर में सीमा से अधिक मात्रा में शराब रखने पर आप मुसीबत में पड़ सकते है। कानून के मुताबिक घर में एक निश्चित मात्रा में ही शराब रखने की इजाजत है, जिसके लिए हर राज्य में अलग-अलग नियम हैं। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी।

हरियाणा

स्थानीय शराब की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली)

भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 18 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली)

●आयातित विदेशी शराब की 6 बोतल से अधिक नहीं

●बीयर की 12 बोतलें (प्रत्येक 650 मिली)

●रम की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली)

●वोदका/साइडर/जिन की 6 बोतलें (750 मिली प्रत्येक)

●शराब की 12 बोतलें

पंजाब

●1.5 लीटर विदेशी मादक पेय (भारत में निर्मित और आयातित दोनों)

●2 लीटर शराब

●6 लीटर बियर

दिल्ली

●18 लीटर तक अल्कोहल (बीयर और वाइन दोनों शामिल हैं)

●9 लीटर तक रम, व्हिस्की, वोदका, या जिन

●दिल्ली से सिर्फ 1 लीटर शराब ही बाहर ले जाई जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश

●1.5 लीटर विदेशी मादक पेय (भारत में निर्मित और आयातित दोनों)।

●2 लीटर शराब।

●6 लीटर बियर।

अरुणाचल प्रदेश

●वैध शराब लाइसेंस के बिना, 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देशी शराब रखना। प्रतिबंधित है

पश्चिम बंगाल

●21 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब की 6 बोतलें (750 मिलीलीटर प्रत्येक)।

●18 बीयर की बोतलें तक।

असम

●प्रति दिन आईएमएफएल की 12 बोतलें।

●4.5 लीटर रेक्टिफाइड या डिनेचर्ड स्पिरिट।

●प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3 बोतलें (750 मिली प्रत्येक)

गोवा

●12 आईएमएफएल बोतलें।

●24 बीयर की बोतलें।

●18 देशी शराब की बोतलें।

●6 बोतलें रेक्टिफाईड एवं डिनेचर्ड स्पिरिट।

आंध्र प्रदेश

●आईएमएफएल या विदेशी शराब की तीन बोतल तक।

●बिना परमिट के छह बोतल बीयर।

हिमाचल प्रदेश

●48 बीयर की बोतलें।

●36 व्हिस्की की बोतलें।

केरल

●3 लीटर आईएमएफएल।

●6 लीटर बियर।

मध्य प्रदेश

●उच्च आय वाले व्यक्ति 100 “महंगी” शराब की बोतलें तक रख सकते हैं।

महाराष्ट्र

●शराब पीने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

●घरेलू और आयातित दोनों मादक पेय पदार्थों की खरीद, परिवहन और उपभोग के लिए परमिट की आवश्यकता है।

राजस्थान

आईएमएफएल की 12 बोतलें (या नौ लीटर) तक।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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