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MP News: भोपाल में दो पहिया वाहन चालकों के लिए प्रशासन ने लागू किया नया दिशा-निर्देश, एक गलती और नहीं मिलेगा पेट्रोल; जानें सबकुछ

MP News: भोपाल के जिला अधिकारी ने दो पहिया चालकों को एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है, जिसने उनके होश उड़ा दिए है।

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By: Anurag Tripathi

Published: जुलाई 31, 2025 1:23 अपराह्न

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MP News: भोपाल के जिला अधिकारी ने दो पहिया चालकों को एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है, जिसने उनके होश उड़ा दिए है। बता दें कि यह फरमान 1 अगस्त से लागू होगा। शहर में लगातार बढ़ते रोड एक्सीडेंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिसने परेशानी बढ़ा दी है। जारी फरमान के मुताबिक अगर कोई दोपहिया चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर आता है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लेकर दिनांक 29 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसके अलावा इस नियम का उल्लंघन करने पर व्यक्ति/ संस्था, संचालक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

चालकों के लिए प्रशासन ने लागू किया नया दिशा-निर्देश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार “समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए है साथ ही मध्य प्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा – 129 मैं स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आई.एस.आई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेंगे। इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गों पर सफर किया जाता है, तो किसी भी समय उनकी तथा आम जन की जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाएं रहती है। अत: इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप, सीएनजी, पंप द्वारा पेट्रोल अथवा सीएनजी प्रदाय नहीं किया जाएगा”।

कब तक लागू रहेगा ये आदेश

आदेश में आगे लिखा गया है कि चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है, तखा आम जनता व जिले के सभी पेट्रोल पंर संचालकों को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिश सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163(2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है। उपर्यक्त प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम, आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। यह आदेश दिनांक 1 अगस्त 2025 से लागू होगा तथा दिनांक 29/09/2025 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति संस्था/ संचालक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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