PM Shram Yogi Maandhan Yojana के तहत हर महीने मिलेगी 3 हजार रूपये की धनराशि, जानें योग्यता व पात्रता

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल के बाद हर महीने 3000 रूपय पेंशन। जानें पात्रता, लाभ

PM Shram Yogi Maandhan Yojana

फाइल फोटो

PM Shram Yogi Maandhan Yojana: देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रूपये की पेंशन दी जाती है, जिससे बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिल सके। बता दें कि यह एक केंद्र सरकार की एक पेंशन योजना है, जिसे खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों—जैसे रिक्शा चालक, मजदूर, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर आदि—के लिए शुरू किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में आर्थिक सहायता पहुंचाना है। चलिए आपको बताते है योजना से जु़ड़ी अहम जानकारी।

कौन उठा सकता है PM Shram Yogi Maandhan Yojana का लाभ?

18-40 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित कामगार जिसका काम अस्थायी प्रकृति का है। जैसे, घर पर काम करने वाले, सड़क पर सामान बेचने वाले, माल ढोने वाले, ईंट-भट्टे पर काम करने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, चमड़े का काम करने वाले
आदि, जिनकी मासिक आय 15,000 रूपये से कम है।

ऐसे कामगार को किसी भी संविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं होना चाहिए तथा आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

इन योजना का क्या लाभ है?

यदि कोई अमंगठित कामगार योजना मेंअंशदान करता है तथा 60 वर्ष की आयु तक नियमित अंशदान करता है, तो इसे 3 हजार रूपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी। उसकी मत्यु होने पर, उसकी पत्नी/पति को मासिक परिवार पेंशन मिलेी जो पेंशन की 50 प्रतिशत होगी।

कैसे करें अप्लाई?

भारत भर में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के माध्यम से पीएम-एसवाईएम में नामांकन की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है । इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं –

 

Exit mobile version