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Bhagwant Mann: ‘माता-पुत्री सम्मान योजना’ महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम, पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजीकरण प्रक्रिया का किया शुभारंभ

Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए 'माता-पुत्री सम्मान योजना' की शुरुआत की है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने संगरूर में इस स्कीम की पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू किया।

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By: Amit Mahajan

Published: अप्रैल 16, 2026 3:15 अपराह्न

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Bhagwant Mann: पंजाब में भगवंत मान सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में साहसिक कदम उठा रही है। हाल ही में आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘माता-पुत्री सम्मान योजना’ यानी “मावां धीयां सत्कार योजना” को लॉन्च किया है। मान सरकार इस स्कीम के जरिए सूबे की महिलाओं को आर्थिक तौर पर मदद करके उन्हें सशक्त बनाना चाहती है। ऐसे में पंजाब सरकार में वित्त मंत्री अमन अरोड़ा ने वीरवार को संगरूर जिले इस योजना की पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

भगवंत मान सरकार ने संगरूर में शुरू किया ‘माता-पुत्री सम्मान योजना’ का पंजीकरण

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने संगरूर में ‘माता-पुत्री सम्मान योजना’ की शुरुआत करने पर कहा, ‘पूरे देश में माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने वाली यह एकमात्र योजना है। इस योजना को लंबी चर्चाओं और विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है, ताकि कोई भी माता या बहन इसके लाभ से वंचित न रह जाए।’

वहीं, आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, ‘मुख्यमंत्री मां-बेटी सम्मान योजना’ मान सरकार की पंजाब की महिलाओं को सम्मानित करने की एक पहल है। मान सरकार की ओर से माताओं और बेटियों से एक अपील: अपने कार्ड जल्द से जल्द बनवाएं और सम्मान राशि का लाभ उठाएं।

भगवंत मान सरकार महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर और सशक्त

गौरतलब है कि ‘माता-पुत्री सम्मान योजना’ पंजाब सरकार द्वारा 2026 के बजट में शुरू की गई है, जिसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस स्कीम के तहत प्रदेश की सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और
एससी यानी अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। मान सरकार इस रकम को डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी।

इस योजना का लाभ 18 साल या उससे अधिक की सभी महिलाएं उठा सकती हैं। हालांकि, पंजाब की स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही आधार कार्ड और बैंक खाता होना आवश्यक है। वही, अगर कोई महिला साल में इनकम टैक्स देती है या सरकारी कर्मचारी है, तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बता दें कि इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल 2026 (बैसाखी से) शुरू हो चुका है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरे जा सकते हैं।

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अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.
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