---Advertisement---

Rajasthan में इंटरनेट बंदी से जुड़ी याचिका पर सरकार को Supreme Court से राहत, होली बाद हो सकती है सुनवाई

छाया रानी द्वारा दायर इस याचिका पर तत्काल सुनवाई पर साफ मना करते हुए जस्टिस चंद्रचूंड़ और नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि नहीं, हम शुक्रवार 3 मार्च 2023 को सुनवाई नहीं करेंगे । अब हम होली के बाद ही इसकी सुनवाई को रखेंगे।

Avatar of Hemant Vatsalya

By: Hemant Vatsalya

Published: मार्च 1, 2023 6:40 अपराह्न

Follow Us
---Advertisement---

Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले में तुरंत सुनवाई करने से साफ मना कर होली के त्यौहार के बाद याचिका देखने को कहा है। जिसके मुताबिक राज्य के कुछ जिलों में राजस्थान सरकार ने इंटरनेट सुविधा बंद कर दी है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसमें तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी और कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि पीठ वकीलों की दलीलों से सहमत नहीं है।

जानें क्या है मामला

आपको बता दें राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार पेपर लीक, नकल कराने के आरोपों में घिर चुकी है और इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के कारण राज्य सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जिसके कारण ही इस समय आयोजित हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए राज्य के कुछ जिलों में गहलोत सरकार ने इंटरनेट की सेवा को बंद करा दिया है।

ये भी पढ़ें: CM Yogi Rows: ‘दलितों और कमजोरों के हकों पर डाका डालने वाले जाति-जाति चिल्लाते हैं’, जानें CM Yogi ने क्यों दिया ये जबाव

जानें क्या है याचिका में

छाया रानी द्वारा दायर इस याचिका में वकील विशाल तिवारी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के नाम पर इंटरनेट सेवा रोक देने से स्कूल के शिक्षकों और स्थानीय अदालतों के कामकाज पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है सरकार का यह आदेश यह दर्शाता है कि राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में अक्षम हैं। धोखाधड़ी और कदाचार की आशंका एकदम अस्पष्ट और मनमानी है। इस बात का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है जिससे इंटरनेट बंद कर देने से प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने में उद्देश्य हासिल होगा। इसके बजाय सरकार के इस फैसले से लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर असर पड़ा है और इससे राज्य के नागरिकों पर बहुत बुरा असर डाला है। अतः इस पर 3 मार्च को सुनवाई पर तत्काल जरुरत है।

होली के बाद होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और पी एस नरसिम्हा की पीठ ने साफ कहा कि ‘नहीं, हम शुक्रवार को इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। हम इसे होली की छुट्टी के बाद रखेगें।

ये भी पढ़ें: विपक्ष की इस मांग पर भड़क गए Punjab के CM Mann, जानें अब क्या है नया विवाद

Avatar of Hemant Vatsalya

Hemant Vatsalya

Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Anurag Dhanda

फ़रवरी 27, 2026

Arvind Kejriwal

फ़रवरी 27, 2026

Gaon Gwala Yojana

फ़रवरी 26, 2026

Vande Bharat Train

फ़रवरी 26, 2026

AI Summit 2026

फ़रवरी 26, 2026

Nitesh Rane

फ़रवरी 25, 2026