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क्या पीड़ित परिवार स्वीकारेगा मुआवजे का रकम? RG Kar Rape-Murder Case में Sanjay Roy को उम्रकैद की सजा मिलते ही क्या बोले परिजन?

RG Kar Rape-Murder Case में क्या मृतिका ट्रेनी डॉक्टर का परिवार मुआवजे की रकम स्वीकारेगा? इस लेख के माध्यम से हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि Sealdah Court ने आरजी कर रेप-मर्डर केस में दोषी Sanjay Roy को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अहम टिप्पणी कर दी है।

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RG Kar Rape-Murder Case
Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

RG Kar Rape-Murder Case: जघन्यता और बर्बरता के प्रमुख उदाहरण के तौर पर पेश किए जाने वाले कोलकाता आरजी कर रेप-मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। आरजी कर रेप-मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने आरोपी Sanjay Roy पर दोष साबित करते हुए फैसला सुनाया है। Sealdah Court ने संजय रॉय को ताउम्र उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट ने दोषी पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मृतिका ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों ने सियालदह कोर्ट के फैसले के बाद अपना पक्ष रखा। RG Kar Rape-Murder Case से जुड़े फैसलों के मुताबिक मृतिका के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया। हालांकि, परिजनों ने मुआवजा लेने के इंकार कर दिया है।

आरजी कर रेप-मर्डर केस में क्या पीड़ित परिवार स्वीकारेगा मुआवजे का रकम?

मृतिका ट्रेनी डॉक्टरों के परिजनों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें कोर्ट द्वारा तय किए गए मुआवजे की रकम नहीं चाहिए। परिजनों का कहना है कि हमें इंसाफ की आस था जो कोर्ट के फैसले के बाद जाकर मिल सका है। हमें मुआवजे की रकम नहीं चाहिए। बता दें कि सियालदह कोर्ट ने RG Kar Rape-Murder Case का फैसला सुनाते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। सियालदह कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा दे। पीड़ित परिवार ने न्यायालय के इस फैसले को अस्वीकार करते हुए कहा है कि “हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए।”

RG Kar Rape-Murder Case में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद

सियालदह कोर्ट ने आरजी कर रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोषी Sanjay Roy मृत्यु तक (आजीवन) सलाखों के पीछे रहेगा। मामला। न्यायाधीश ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया है।” Sealdah Court के न्यायाधीश ने फैसला देते हुए कहा कि “यह दुर्लभतम (Rarest of Rare) मामला नहीं है, इसलिए दोषी को मृत्युदंड नहीं दिया गया है।”

गौरतलब है कि 9 अगस्त, 2024 को तड़के सुबह कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। इसके बाद बंगाल पुलिस ने 10 अगस्त की सुबह आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लिया। फिर मामले में सीबीआई, न्यायालय आदि की एंट्री हुई। अंतत: 18 जनवरी, 2025 को स्पष्ट हुआ कि RG Kar Rape-Murder Case में फैसला 20 जनवरी को आएगा। इसी कड़ी में सियालहद कोर्ट ने आज दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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