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गुजरात के 68 जजों के प्रोमोशन पर Supreme Court ने लगाई रोक, Rahul Gandhi को सजा सुनाने वाले जस्टिस पर भी गिरी गाज

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 जजों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन जजों की सूची में मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जस्टिस हरीश वर्मा का भी नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इन सभी जजों ...

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By: Hemant Vatsalya

Published: मई 12, 2023 2:01 अपराह्न

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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 जजों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन जजों की सूची में मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जस्टिस हरीश वर्मा का भी नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इन सभी जजों को अपने मूल पद पर भेजने को निर्देशित किया गया है। बता दें पिछले दिनों ही इन सभी 68 जजों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था। जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया में कम अंक पाने वाले गुजरात के दो जजों के चयन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 मई को ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर चुका था।

जानें क्या है आदेश में

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने आदेश देते हुए कहा कि सभी ध्यान रखें कि गुजरात की भर्ती नियमों के मुताबिक पदोन्नति का क्राइटेरिया ‘मेरिट कम सीनियरिटी’ का आधार होता है। ऐसे में हम इस बात से सहमत हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करता है। हालांकि हम इस याचिका का निस्तारण चाहते हैं लेकिन लॉयर दुष्यंत दवे कि असहमति है कि हम याचिको को डिस्पोज करें। चूंकि राज्य सरकार ने अधिकारियों को पदोन्नत करने का जो फैसला किया है। उस सूची पर हम रोक लगाते हैं। हम आदेश जारी करते हैं कि जिन जजों को प्रमोट किया गया है उनको वापस अपने मूल पदों पर भेजा जाए।

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नए सिरे से होगा चयन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जजों की पदोन्नति की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। नए सिरे जजों का चयन किया जाएगा। तब तक इन जजों की पोस्टिंग और प्रोमोशन अमान्य माना जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नई सूची को मेरिट और सीनियरिटी के आधार पर बनाया गया तो इन 68 जजों की सूची में से करीब 40 जजों का पत्ता कट सकता है। तब फिर सबकी निगाहें इस ओर लगी हैं कि जो नई सूची तैयार की जाएगी, वो किस नियम के मुताबिक तैयार की जाएगी।

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Hemant Vatsalya

Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।
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