CM Yogi Adityanath: आधी आबादी को सशक्त करने की दिशा में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में कई योजनाएं संचालित हो रही हैं जो लड़कियों/महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार उन लड़कियों का भी ख्याल रखती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं।
ऐसी लड़कियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत यूपी की बिटिया को शादी के लिए 1 लाख रूपए की धनराशि मुहैया कराई जाती है। अब तक 5.50 लाख से अधिक बेटियों की शादी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुई है। इस योजना की मदद से बेटियों को सम्मानजनक और सुरक्षित नई शुरुआत करने में मदद मिल रही है।
सामूहिक विवाह योजना की मदद से संवर रही लाखों बेटियों की जिंदगी!
प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसी बेटियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं। ऐसी बेटियों की शादी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आर्थिक अनुदान मुहैया कराती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। इसमें 60000 रुपए दुल्हन के खाते में, 25000 के उपहार और 15000 रुपए विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं।
Supporting daughters with dignity and care.
Under Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana, Uttar Pradesh is ensuring financial assistance for marriages of girls from economically weaker sections, enabling respectful and secure new beginnings. pic.twitter.com/EyHrsmqf32
— Information and Public Relations Department, UP (@InfoDeptUP) April 10, 2026
यूपी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों की मानें तो अब तक प्रदेश में 5.50 लाख से अधिक बेटियों की शादी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार इस योजना के तहत न सिर्फ बेटियों को आर्थिक संबल दे रही है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित नई शुरुआत करने का अवसर भी मुहैया करा रही है। इस पहल की मदद से लाखों बेटियों की जिंदगी संवर रही है।
कैसे उठा सकते हैं स्कीम का लाभ?
सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले यूपी समाज कल्याण विभाग पोर्टल (e-shadi) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दस्तावेज के रूप में दुल्हा-दुल्हन के आधार कार्ड, आय, जाति, और निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो देने होंगे। आवेदन के दौरान पात्रता का विशेष ख्याल रखना होगा।
ऐसे आवेदक जो यूपी के निवासी हों, जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख सालाना से कम हो, कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो वही आवेदन कर सकता है। इसके अलावा महिला/विधवा की पुत्री या निराश्रित महिला भी आवेदन कर सकती है। आवेदन के पश्चात सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी और तय प्रक्रिया के तहत योजना का लाभ मिलेगा।






