श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि मंदिर विवाद में इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह परिसर में ASI सर्वे को लेकर कही ये अहम बात

Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर ASI सर्वे कराने की अनुमति दी है।

Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट की ओर से न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वे करने की अनुमति दी है। बता दें कि कोर्ट ने 16 नवंबर को ही तमाम तथ्यों व दोनों पक्षों के दलील को सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालाकि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कैसे होगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खबर है कि 18 दिसंबर को ये तय किया जाएगा कि विवादित ढ़ाचे का सर्वे कैसे कराया जाए।

इलाहाबाद HC का अहम फैसला

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गएइस फैसले को बेहद माना जा रहा है। बता दें कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम ने इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें अधिवक्ता प्रभाष पांडेय, देवकी नंदन, हरिशंकर जैन व विष्णु शंकर जैन नामक याचिकाकर्ता शामिल थे। इन याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट द्वारा सर्वे के फैसले को मंजूरी देने के साथ ही अनुरोध किया है कि सर्वेक्षण फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के साथ हो और साथ ही जल्द रिपोर्ट सौंप कर आयोग का गठन किया जाए।

याचिकाकर्ताओं का दावा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद से जुडे़ याचिका में हिंदू पक्ष द्वारा खई दावा किया गया है। खबरों की मानें तो याचिका में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे मौजूद है। याचिकाकर्ताओं की ओर से ये भी कहा गया है कि इसके अतिरिक्त भी कई संकेत मिल सकते हैं जो ये सिद्ध कर सकेंगे कि शाही ईदगाह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

इलाहाबाद HC ने ट्रांसफर कराया था केस

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद काफी लंबे तक मथुरा की अदालत में लंबित रहा था। इसको लेकर कई सुनवाई हुई तो वहीं कई दफा सुनवाई टली भी थी। इलाहाबाद कोर्ट ने मामले की गंभीरतो को देखते हुए मई 2023 में इस विवादित केस से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर करा लिए थे जिसके बाद से तय समय के अंतराल पर सुनवाई की गई थी।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।