Krishna Janmabhoomi Case: 22 जनवरी, दिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा जन्मभूमि केस से जुड़े मामले में बड़ी टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने का काम किया है। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल से जुड़े इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि “1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में अंतरिम आदेश जारी रखें।” बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Krishna Janmabhoomi Case की सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी थी।
Krishna Janmabhoomi Case में हिंदू पक्ष को झटका
मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के कदम से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। हिंदू पक्ष को ईदगाह मस्जिद सर्वेक्षण की उम्मीद थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दिया है। कृष्णा जन्मभूमि केस मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच 1968 में एक समझौता हुआ था। दोनों पूजा स्थलों को साथ-साथ संचालित करने की अनुमति से जुड़ा समझौता कानूनी तौर पर अब अमान्य है और अतीत में धोखाधड़ी से इस कृत्य को अंजाम दिया गया था। ऐसे में अब हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से उम्मीद नजर आ रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित हुआ था कृष्ण जन्मभूमि केस
गौरतलब है कि मई 2023 में, मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया था। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत में Krishna Janmabhoomi Case से जुड़े सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। इसके बाद सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की बात कही गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी कड़ी में Krishna Janmabhoomi Case में सुनवाई करते हुए मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है।