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हेट स्पीच मामले में Azam Khan के बरी होते ही सपा ने खोला मोर्चा, मंडलायुक्त से मिलकर करेगी ये खास मांग

Azam Khan: यूपी में समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के हेट स्पीच मामले में बरी हो जाने के बाद राजनीति गरमाना शुरू हो गई है। इसको लेकर सपा ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चाखोल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर 27 सदस्यीय पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल रामपुर के डीएम से ...

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By: Hemant Vatsalya

Published: मई 27, 2023 12:44 अपराह्न

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Azam Khan: यूपी में समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के हेट स्पीच मामले में बरी हो जाने के बाद राजनीति गरमाना शुरू हो गई है। इसको लेकर सपा ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चाखोल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर 27 सदस्यीय पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल रामपुर के डीएम से मिलने जाएगा । जिसमें 3 सांसद (2 लोकसभा और 1 राज्यसभा) तथा 11 विधायक साथ होंगे। बता दें विगत 24 मई 2023 को रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को बरी करते हुए डीएम पर सख्त टिप्पणी की थी। इसके बाद सपा ने तत्कालीन डीएम आंजनेय सिंह को भी निशाने पर ले लिया है।

हेट स्पीच का था या मामला

बता दें लोकसभा चुनाव 2019 में सपा नेता आजम खान रामपुर लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे। इसी समय तत्कालीन डीएम रामपुर और वर्तमान कमिश्नर आंजनेय सिंह ने आचार संहिता के उल्लंघन में हेट स्पीच के कई मामले दर्ज कर दिए थे। इस सीट से आजम खान ने सांसद का चुनाव जीत लिया था। इसके बाद आजम ने सीतापुर जेल से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और चुनाव जीतकर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इन्हीं में से एक मामले में रामपुर विशेष कोर्ट ने आजम को पिछले अक्टूबर 2022 में 3 साल की सजा और 8 हजार का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता भी चली गई थी। अब जबकि विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है।

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शिकायकर्ता के पलटने से हुए बरी

बता दें हेट स्पीच का जो मामला शिकायकर्ता अधिकारी अनिल कुमार चौहान ने आजम खान के खिलाफ दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई में जब अधिकारी के बयान दर्ज कराने की दोबारा बारी आई तो अनिल चौहान ने अदालत को बताया कि मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी के दवाब में यह मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद ही विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के सेशन जज अमित वीर सिंह ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि डीएम के खिलाफ हेट स्पीच दी गई थी।तब वह खुद ही कार्रवाई करने में सक्षम थे। उन्होंने ऐसा न करके मातहत अधिकारी पर दवाब डालकर केस दर्ज कराया। इसी आधार पर सेशन जज ने 27 अक्टूबर की सजा को निरस्त कर सपा नेता को बरी कर दिया।

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Hemant Vatsalya

Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।
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