UP DA Hike: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में दो फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। ध्यान रहे कि डीए और DR की बढ़ी हुई दरें इस साल 1 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश में मान्य मानी जाएंगी।
इसके साथ ही योगी सरकार ने कर्मचारियों को पिछले 3 महीने का एरियर भुगतान करने का भी ऐलान किया है। UP DA Hike संबंध में राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़कर अब 55 फीसदी हो गया है। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स को मिल सकेगा।
CM Yogi ने यूपी के सरकारी कर्मी और पेशनर्श को दी बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक ट्वीट में लिखा, ”राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को 53% की दर से प्रदान किए जा रहे DA को दिनांक 01.01.2025 से 55% किए जाने का निर्णय लिया गया है। CM Yogi के इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्व आप सभी को हार्दिक बधाई!”
UP DA Hike: उत्तर प्रदेश के इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के मंहगाई राहत बढ़ोतरी को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई है। इनमें बताया गया है कि किन कर्मचारियों को UP DA Hike या पेंशनभोगियों के डीआर बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 53 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो अब दो फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 55 फीसदी की दर से दिया जाएगा। बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2025 से लागू होंगी।
जानकारी हो कि भारत सरकार के सातवें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारियों को एक जनवरी से मूल वेतन का 55% की दर से DA देने का निर्णय लिया गया है। इसके कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला सराहनीय है। इससे हजारों कर्मियों को DA और DR लाभ मिलेगा। CM Yogi के इस फैसले से शहरी-स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, प्रभारी कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मियों, राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।