Shaadi Anudan Yojana: यूपी सरकार गरीब परिवार से आने वाली बेटियों की शादी के लिए खजाना खोल रही है। इस क्रम में तमाम तरह की योजनाएं संचालित कर ऐसे परिवारों की मदद की जाती है। शादी अनुदान योजना उन्हीं में से एक है। यूपी सरकार शादी अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार से आने वाली बेटियों की शादी में 20000 रुपए का आर्थिक मदद मुहैया कराती है।
ये योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ी के अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी प्रभावी है। शादी अनुदान योजना के तहत योगी सरकार आवेदकों तक सीधा लाभ पहुंचाकर उनका रास्ता आसान बनाती है। आइए हम आपको योजना से जुड़े डिटेल बताते हुए आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।
बेटियों की शादी के लिए खजाना खोल रही योगी सरकार!
यूपी में शादी अनुदान योजना के तहत सरकार बेटियों की शादी के लिए खजाना खोल रही है। इस कड़ी में सरकार की ओर से लाभार्थी परिवार को बेटी की शादी के लिए 20000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। शादी अनुदान योजना का उद्देश्य निर्धनों को गरीब परिवार की बेटी की शादी करने में सहायता करना और निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इससे इतर सरकार बेटियों की शादी में सहायता कर बालिकाओं की भूर्ण हत्या पर रोक और उन्हें बोझ मानने वालो की सोच पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है।
सनद रहे कि शादी अनुदान योजना के अंतर्गत एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। वहीं योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही उठा सकते हैं।
पात्रता– आवेदक यूपी का मूल निवासी हो, शादी करने वाली बेटी की आयु 18 और वर का आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। लाभार्थी परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का बैंक खाता किसी केंद्रीकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑ इंडिया द्वारा अधिकृत बैंको में होना चाहिए। इस पत्रता के आधार पर आवेदक शादी अनुदान योजना का लाभ हासिल कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज– आवेदक तथा पुत्री का आधार कार्ड, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, पुत्री की पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता का विवरण, बी.पी.एल. कार्ड (यदि आवेदक बी.पी.एल. सूची में हो), पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवाओं के लिए ), विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगों के लिए ), शादी का प्रमाण पत्र। (शादी का कार्ड या अन्य प्रमाण)
कैसे उठा सकते हैं Shaadi Anudan Yojana का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम पात्रता की श्रेणी में आना अनिवार्य है। इसके बाद शुरू होता है आवेदन का प्रोसेस। शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आधिकारिक विवाह अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन पूर्ण करना होगा। इस दौरान अपनी जाति चुनें और आवेदन पत्र में दर्ज विवरण भरें।
विवरण में शादी की तिथि, वर-वधु का नाम, पता, आवेदक के साथ वर-वधु का फोटो, पहचान पत्र की फोटोकॉपी आदि समेत सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करें। इसके बाद सबमिट विकल्प को चुनें और एक प्रति निकाल लें। इस प्रिंट को पोर्टल पर भरे गए समस्त दस्तावेज़ों को संलग्न कर समाज कल्याण अधिकारी के पास 30 दिनों के भीतर जमा कर दें। अंतत: सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अनुदान की राशि आवेदक के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
नोट– शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन पश्चात् तक आवेदन अवश्य पूर्ण कर लें। इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए आधिकारिक साइट पर विजिट कर सकते हैं।






