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UP Teacher Recruitment Case: यूपी शिक्षक भर्ती मामले में SC का बड़ा कदम, HC के फैसले पर रोक लगाते हुए की अहम टिप्पणी

UP Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट (HC) के उस आदेश पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं जिसमें सरकार को तीन महीने के भीतर भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था।

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By: Gaurav Dixit

Published: सितम्बर 9, 2024 4:01 अपराह्न

UP Teacher Recruitment Case
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UP Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 69000 शिक्षक भर्ती मामला में बड़ा कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट (HC) के उस आदेश पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं जिसमें सरकार को तीन महीने के भीतर भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट की ओर से इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि हाइकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा और मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। (UP Teacher Recruitment Case)

SC का बड़ा कदम

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट (SC) की ओर से मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

मुख्य न्यायाधीश ने सभी संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा। SC ने दोनों पक्षों से कहा कि वह अधिकतम 7-7 पन्नों में अपनी लिखित दलीलें जमा करवा दें ताकि इस मामले के सभी पहलुओं को परखा जा सके।

इलाहाबाद HC ने दिया था बड़ा फैसला?

यूपी शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट (HC) ने बीते दिनों आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी और साथ ही योगी सरकार से 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर तीन महीने के अंदर भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था।

हाइकोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य वर्ग की मेरिट के बराबर अंक लाता है तो उसका चयन जनरल कैटगरी के तहत माना जाना चाहिए। HC के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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