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Waqf Amendment Bill: बड़ी खबर! जल्द लॉन्च होगा UMEED Portal, वक्फ से जुड़ी सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य; जानें क्यों?

Waqf Amendment Bill: केंद्र सरकार ने Waqf Amendment Bill को आगे बढ़ाते हुए 6 जून को UMEED Portal लॉन्च करने जा रही है।

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By: Anurag Tripathi

Published: जून 3, 2025 11:26 पूर्वाह्न

Waqf Amendment Bill
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Waqf Amendment Bill: हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को देशभर में लागू कर दिया था, हालांकि इस दौरान कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, साथ ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है। इसी बीच केंद्र सरकार ने Waqf Amendment Bill को आगे बढ़ाते हुए 6 जून को UMEED Portal लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल पर अब वक्फ से जुड़ी सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हालांकि महिलाओं, बच्चों के नाम पर दर्ज संपत्ति को नहीं जोड़ा जाएगा। वक्फ संपत्ति को पंजीकृत कराने की जिम्मेदारी मुतवल्ली(प्रबंधक) की होगी। चलिए आपको बताते है नए पोर्टल से जुड़ी सभी अहम जानकारी।

Waqf Amendment Bill के बाद 6 जून को UMEED Portal होगा लॉन्च

बता दें कि संसद में कड़े विरोध के बीच Waqf Amendment Bill पास हो गया था, साथ ही इस कानून को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है, वहीं अब केंद्र सरकार 6 जून को UMEED Portal लॉन्च करने जा रही है, जिसका मकसद सभी वक्फ संपत्तियों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल पर 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी देनी होगी। हालांकि महिलाओं के नाम पर संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है, और वक्फ संपत्तियों के लाभार्थी मुख्य रूप से महिलाएं, बच्चे और गरीब होने चाहिए।

रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई

गौरतलब है कि Waqf Amendment Bill का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और अभी भी कई मुस्लिम संस्थाओं द्वारा इस कानून का विरोध किया जा रहा है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर तय सीमा के अंदर UMEED Portal पर प्रॉपर्टी की जानकारी दर्ज नहीं की जाती है तो क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि इन संपत्तियों को विवादित माना जाएगा और न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। यानि ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ के अधीन नहीं मानी जाएगी। अगर UMEED Portal यानि (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development) है। बताते चले कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा इस बिल को राष्ट्रपति की तरह से मंजूरी मिल गई है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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